केजरीवाल, सिसोदिया जेल में, 2 महीने में AAP से छिन जाएगा दफ्तर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आखिरी मौका दे रहे हैं..'
आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दो महीने की मोहलत मिली है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली कराने की तारीख 10 अगस्त तय किया था.

आम आदमी पार्टी को पार्टी दफ्तर मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने पार्टी के राउज एवेन्यू के पास स्थित दफ्तर को खाली करने की तय तारीख को आगे बढ़ा दिया है. शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी को दो महीने की मोहलत दे दी है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली कराने की तारीख 10 अगस्त तय किया था. कोर्ट ने ये साफ कह दिया है ये आखिरी मौका है. कोर्ट ने चार मार्च को AAP को 15 जून तक अपना दफ्तर खाली करने का निर्देश दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि यह जमीन न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आप दफ्तर ने राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नए दफ्तर के लिए जमीन को लेकर केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन करने को कहा है. सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पार्टी को साल 2015 में ये दफ्तर आवंटित किया गया था.
10 अगस्त तक की मोहलत
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आम आदमी पार्टी की दलील को स्वीकर कर लिया और दफ्तर खाली करने की तारीख 10 अगस्त तक बढ़ा दिया. दरअसल यह परिसर पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिला न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर को लेकर आखिरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सामने आई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत हैरानी की बात है दिल्ली के कोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है. कोर्ट ने कहा था कि जमीन जल्द से जल्द लौटाई जाए.