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बेटे ने पोर्श से दो लोग को कुचला, परिवार का रहा छोटे राजन से कनेक्शन, कौन है अरबपति बिल्डर विशाल अग्रवाल

पुणे में 17 साल के नाबलिग लड़के ने अपनी कार से दो लोगों को रौंद दिया. उसके पिता विशाल अग्रवाल शहर के बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं.

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India Daily Live

पुणे में एक बड़े बिल्डर के बेटे ने कार से दो लोगों की रौंदकर जान ले ली. तेज रफ्तार पोर्शे कार ने दो इंजीनियरों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. गाड़ी 17 साल का लड़का चला रहा था. मंगलवार को, पुलिस ने उनके बेटे की दुर्घटना के सिलसिले में उनके पिता, जो शहर के एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर हैं, को गिरफ्तार कर लिया. नाबालिग लड़के की इस कार से दो लोगों के रौंदे जाने के बाद गिरफ्तार हुए उसके पिता के पिता का अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से भी कनेक्शन सामने आया है.

17 साल के लड़के ने क्लब से निकलने के बाद अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार दो इंजीनियरों को कुचल दिया था. इस हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई. जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ने निबंध लिखने की शर्त पर उसे जमानत दे दी. हंगामा खड़ा हो गया. दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने इस नाबालिग लड़के के पिता और कारोबारी विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है.

कौन हैं रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल?

अग्रवाल एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर हैं. अग्रवाल के परिवार का निर्माण व्यवसाय में पुराना इतिहास है. उनकी फर्म, ब्रह्मा कॉर्प, नाबालिग आरोपी के परदादा, ब्रह्मदत्त अग्रवाल द्वारा स्थापित की गई थी. 1982 में राम कुमार अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा एक साझेदारी फर्म के रूप में स्थापित, इसे मार्च 2012 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया. 

यह पुणे और उसके आसपास के वाणिज्यिक और आवासीय परियोजनाओं के रियल एस्टेट विकास में शामिल है. कंपनी के पास वर्तमान में पुणे में आठ चालू और तीन आगामी परियोजनाएं हैं. क्रिसिल नोट के अनुसार, यह महाबलेश्वर में ली मेरिडियन और पुणे में ग्रैंड शेरेटन सहित दो पांच सितारा होटल भी संचालित करती है.  बताया जाता है कि लगभग 40 साल पुरानी इस कंपनी के मालिक विशाल अग्रवाल हैं. कंपनी की अन्य प्रमुख आवासीय परियोजनाओं में पुणे के वडगांव शेरी, खराड़ी और विमान नगर क्षेत्र शामिल हैं.  रिपोर्ट के मुताबिक, विशाल अग्रवाल के स्वामित्व वाली विभिन्न कंपनियों की कुल संपत्ति लगभग 601 करोड़ रुपये है. अग्रवाल पर कथित तौर पर अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने और शराब पीने की इजाजत देने के लिए किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत आरोप हैं.