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India Daily

'हैवानियत की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले', दौसा गैंगरेप पर बोले हनुमान बेनीवाल

दौसा में 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है.

Sagar Bhardwaj
Edited By: Sagar Bhardwaj
'हैवानियत की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले', दौसा गैंगरेप पर बोले हनुमान बेनीवाल

 Dausa Gang Rape: राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार को राज्य के दौसा जिले में 8वीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर उसका सामूहिक बलात्कर करने की घटना की नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की मांग की है.

'आरोपियों के विरुद्ध हो कठोरतम कार्रवाई'

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'राजस्थान के दौसा जिले में नाबालिग छात्रा का परीक्षा से लौटते समय अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म कर बेहोशी के हालत में फेंक देने के प्रकरण ने एक बार पुन: राजस्थान को शर्मसार किया है! हैवानियत की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक है,इस प्रकरण में पुलिस को त्वरित प्रभाव से आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम से कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है!'

परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को बनाया हवस का शिकार

मामला एक दिन पहले का है. दौसा जिले में स्कूल से परीक्षा देकर लौट रही 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया गया. इसके बाद आरोपियों ने 13 साल की मासूम को मलरना डूंगर में एक पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया.

पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी की पहचान सुभाष मीणा के तौर पर हुई है जिसने लड़की का अपहरण किया और फिर उसके बाद उसका रेप किया. बाद में उसने अपने एक साथी सुरेश मीणा को बुलाया जिसने लड़की को पेट्रोल पंप के पास छोड़ा. पुलिस ने सोमवार को ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

आरोपियों पर पोक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज

असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेट रामचंद्र सिंह नेहरा ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी पीड़िता को स्कूल से 30 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने अगली सुबह बच्ची को पेट्रोल पंप के पास छोड़ा और फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने बच्ची को असहज स्थिति में देखने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी. आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376, 376डी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.