Bihar Assembly Elections 2025

संवासिनी कांड में रणदीप सुरजेवाला को 'सुप्रीम' राहत, गैर जमानती वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Randeep Singh Surjewala Case: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को 23 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Imran Khan claims

Randeep Singh Surjewala Case: कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को 23 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुरजेवाला के खिलाफ 23 साल पुराने मामले में जारी गैर जमानती वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले 5 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है. वाराणसी की MP/MLA कोर्ट ने सुरजेवाला के खिलाफ ये वारंट जारी की थी.

क्या है पूरा मामला 

आज से 23 साल पहले यानी 2000 में वाराणसी में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ था. दरअसल, बहुचर्चित संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में कमिश्नरी परिसर में तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई थी. 

इस मामले में रणदीप सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसी मामले में पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दी थी.

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7 नवंबर को MP/MLA कोर्ट में हुई थी सुनवाई

इस मामले में बीते मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई थी.  इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए थे और 21 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जल्द से जल्द निपटाना है. जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा रहा है.

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