रेलवे का करोड़ो लोगों को 'दिवाली गिफ्ट', अब कंफर्म टिकट के कैसिंलेशन का नहीं कटेगा पैसा
अभी तक, यात्रियों को अपनी यात्रा तिथि बदलने के लिए अपनी टिकट रद्द करके नई टिकट बुक करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें कैसिंलेशन की तिथि के आधार पर अधिक भुगतान करना पड़ता है. इस प्रक्रिया से उनकी असुविधा और बढ़ जाती है, क्योंकि नई तिथि के लिए टिकट की उपलब्धता की कोई गारंटी नहीं होती.
Indian Railway: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा दी है. अब यात्रियों के लिए बिना किसी शुल्क के अपनी यात्रा योजना में बदलाव करना आसान हो जाएगा, जिससे उन्हें परेशानी मुक्त यात्रा मिल सकेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी को बताया कि जनवरी से यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा तिथियों को ऑनलाइन बदल सकते हैं.
अभी तक, यात्रियों को अपनी यात्रा तिथि बदलने के लिए अपनी टिकट रद्द करके नई टिकट बुक करनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें रद्दीकरण की तिथि के आधार पर अधिक भुगतान करना पड़ता है. इस प्रक्रिया से उनकी असुविधा और बढ़ जाती है, क्योंकि नई तिथि के लिए टिकट की उपलब्धता की कोई गारंटी नहीं होती.
नियमों के अनुसार, प्रस्थान से 48-12 घंटे पहले कन्फर्म टिकट रद्द करने पर किराए में 25% की कटौती की जाएगी. प्रस्थान से 12 से 4 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर कैंसिलेशन शुल्क और भी बढ़ जाता है. आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद धनवापसी नहीं की जाती है. वैष्णव ने एनडीटीवी को बताया कि मौजूदा व्यवस्था अनुचित है और यात्रियों के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि नए उपयोगकर्ता-अनुकूल बदलावों को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा
हालांकि, नई व्यवस्था में कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं. वैष्णव ने कहा कि नई तारीख पर कन्फर्म ट्रेन टिकट मिलने की अभी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है. अगर नया टिकट पिछले वाले से महंगा होगा, तो यात्रियों को ज़्यादा पैसे भी देने होंगे. हालांकि, इस परिवर्तन से उन लाखों यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अपनी रेल यात्रा को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में उन्हें भारी कैंसिलेशन शुल्क का सामना करना पड़ता है.
यह भारतीय रेलवे द्वारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए एक और नियम पेश करने के बाद आया है, जिसके तहत अब 1 अक्टूबर से सभी बुकिंग के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य है. इस नियम के अनुसार, किसी भी ट्रेन के लिए आरक्षण विंडो खुलने के बाद पहले 15 मिनट में केवल आधार-प्रमाणित IRCTC खाते ही आरक्षित सामान्य टिकट बुक कर सकते हैं.
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