जासूसी के लिए भारतीय इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान: ज्योति मल्होत्रा मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटरों के संपर्क में थी. उसने पाकिस्तानी ऑपरेटरों को भारत के संबंध में खुफिया जानकारी दी.
हिसार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी के बीच, पुलिस ने रविवार को खुलासा किया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भारतीय इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग भारत की जासूसी के लिए कर रही हैं. हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने मीडिया को बताया, "आधुनिक युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता. पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर (PIO) कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व्यक्तियों की भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे इसका उपयोग भारत की जासूरी के लिए करते हैं. हमें केंद्रीय एजेंसियों से सूचना मिली, और हमने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया. वह कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन गई थी. वह पीआईओ के संपर्क में थी. हमने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में लिया है."
पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर्स के संपर्क में थी ज्योति
पुलिस अधिकारी ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा कथित तौर पर भारत-पाक संघर्ष के दौरान, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ा, पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटरों के संपर्क में थी. उन्होंने कहा, "हम उसके वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर रहे हैं. संघर्ष (भारत-पाक) के दौरान, वह पीआईओ के संपर्क में थी... उसके यात्रा विवरण उसकी कुल आय से मेल नहीं खाते."
जासूसी का नेटवर्क
सावन ने खुलासा किया, "वे उसे (ज्योति मल्होत्रा) एक संपत्ति के रूप में विकसित कर रहे थे. वह अन्य यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में थी और वे भी पीआईओ के संपर्क में थे... वह प्रायोजित यात्राओं पर पाकिस्तान जाया करती थी... वह पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान में थी, और हम किसी भी संबंध को स्थापित करने के लिए जांच कर रहे हैं. हमें यह भी सुराग मिला है कि अन्य लोग भी उसके साथ शामिल थे."
गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई
ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी ऑपरेटरों को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. यह हरियाणा में इस सप्ताह भारत-पाक युद्धविराम के बाद तीसरी गिरफ्तारी है. हिसार निवासी मल्होत्रा पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की धारा 3 और 5, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया. उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में रखा गया है.