रेपिस्ट निकला मुंबई की खूनी होर्डिंग का मालिक, इतनी बार दिया है गैरकानूनी कामों को अंजाम

Mumbai Hoarding Collapse: मुंबई में होर्डिंग गिरने से हुई 14 लोगों की मौत के बाद आरोपी भावेश भिंडे फरार चल रहा है. उस पर पहले से ही रेप का केस चल रहा है.

India Daily Live

Mumbai Hoarding Collapse: बीते सोमवार 13 मई को मुंबई में एक होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की जान चली गई थी. अब इस मामले में पुलिस ने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के मालिक पर केस दर्ज किया है. इसमें खुलासा हुआ है कि 51 वर्षीय कंपनी के मालिक पर पहले से ही रेप केस दर्ज है और उस पर 21 बार गैरकानूनी तरीके से होर्डिंग लगाने के लिए पेनल्टी भी लग चुकी है.

मुंबई में आए तूफान से गिरने वाली होर्डिंग को ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लगाया गया था. इसके ओनर 51 वर्षीय भावेश भिडें हैं. भावेश पर पहले से ही मुलुंड पुलिस स्टेशन में धारा 376 के तहत  रेप का मामला दर्ज है. इस मामले में वह जमानत पर बाहर है. हालांकि, उसकी लीगल टीम का कहना है कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है.

लड़ा था विधानसभा चुनाव

मुख्य आरोपी पर पहले से ही 21 बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी हैं. सभी शिकायतें बिना परमिशन लिए होर्डिंग लगाने के मामले में की गी थी. ये सभी बीएमसी के सेक्शन 328 और 471 के तहत आती हैं. साल 2009 में भावेश ने मुलुंड से विधानसभा का चुनाव लड़ा था. उस दौरान उसने अपने हलफनामें में इन शिकायतों का जिक्र किया था.

पुलिस के मुताबिक भावेश के खिलाफ मुलुंड पुलिस स्टेशन में गैर इरादतन हत्या और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

अभी फिलहाल भावेश भिंडे फरार चल रहा है. मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा.    

मृतक के परिजनों को मिलेगी 5 लाख रुपये की सहायता

अधिकारियों ने बताया कि होर्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है. 75 लोग घायल हैं. घटनास्थल पर बचाव कार्य समाप्त हो चुका है.  सोमवार देर रात घटनास्थल का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहर में सभी होर्डिंग के संरचनात्मक ऑडिट का आदेश दिया है. घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई है.