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महाराष्ट्र शिवाजी प्रतिमा विवाद; 6 फीट की मंजूरी, कैसे बन गई 35 फीट ऊंची मूर्ति?

महाराष्ट्र कला निदेशालय ने मिट्टी के मॉडल पर आधारित छत्रपति शिवाजी की 6 फीट ऊंची प्रतिमा को मंजूरी दे दी थी. अंतिम संरचना, बिना किसी और मंजूरी के संशोधित की गई. कला निदेशालय के निदेशक राजीव मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि मंजूरी मिलने के बाद निदेशालय को यह नहीं बताया गया कि मूर्ति 35 फीट ऊंची होगी.

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महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कला निदेशालय ने मालवन के राजकोट किले के लिए छत्रपति शिवाजी की केवल 6 फीट ऊंची मूर्ति के लिए मंजूरी दी थी. यह मूर्तिकार द्वारा पेश की गई मिट्टी के मॉडल पर आधारित थी. 

कला निदेशालय के निदेशक राजीव मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि मंजूरी मिलने के बाद निदेशालय को यह नहीं बताया गया कि मूर्ति 35 फीट ऊंची होगी, न ही उन्हें पता था कि संरचना में स्टील की प्लेटों का इस्तेमाल किया जाएगा. सोमवार को मूर्ति गिरने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. एक अधिकारी ने बताया कि राज्य पीडब्ल्यूडी ने नौसेना को 2.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, जो मूर्ति लगा रही थी. 

मंजूरी के बाद ऊंचाई बढ़ाई गई?

नौसेना ने मूर्तिकार और सलाहकार नियुक्त किए और डिजाइन फाइनल होने के बाद इसे निदेशालय को मंजूरी के लिए भेजा गया. अधिकारी ने बताया कि बाद में ऊंचाई बढ़ाई गई होगी. 20 अगस्त को पीडब्ल्यूडी ने नौसेना को मूर्ति के नट और बोल्ट में जंग लगने के बारे में लिखा था. अधिकारी ने कहा कि निदेशालय के पास संरचनात्मक स्थिरता या इस्तेमाल की गई सामग्री की जांच करने का कोई तरीका नहीं था. यह नौसेना की जिम्मेदारी थी क्योंकि उसने मूर्तिकार और सलाहकार की नियुक्ति की थी.

राजीव मिश्रा ने कहा कि अब से कलाकारों और मूर्तिकारों को प्रतिमा स्थापित होने के बाद निदेशालय से अंतिम मंजूरी लेने के लिए कहा जाना चाहिए, न कि केवल मिट्टी के मॉडल के आधार पर. उन्होंने कहा कि मंजूरी के लिए यह एक शर्त होनी चाहिए.

स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट गिरफ्तार

बता दें कि इस मामले में कोल्हापुर से स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया गया है. कोल्हापुर क्राइम ब्रांच ने सिंधुदुर्ग केस में शुक्रवार तड़के तीन बजे के आसपास स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार किया. कुछ दिनों पहले पुलिस ने मूर्ति बनाने वाले ठेकेदार और स्ट्रक्चरल कंसलटेंट (संरचनात्मक सलाहकार) के खिलाफ मामला दर्ज किया था.