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महाराष्ट्र में खुला खाद्य तेल बेचने पर रोक, 7 साल तक जेल की चेतावनी; FDA ने जारी किए सख्त नियम

 महाराष्ट्र FDA ने खुले खाद्य तेल की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई है. मिलावट और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के साथ सात साल तक जेल हो सकती है.  

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
महाराष्ट्र में खुला खाद्य तेल बेचने पर रोक, 7 साल तक जेल की चेतावनी; FDA ने जारी किए सख्त नियम
Courtesy: pinterest

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्य में खुले यानी बिना पैक किए खाद्य तेल की बिक्री पर सख्ती बढ़ा दी है. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने गुरुवार को कहा कि खाद्य तेल में मिलावट सीधे लोगों की सेहत को प्रभावित करती है और इसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. उन्होंने कारोबारियों से खुले तेल की बिक्री बंद करने और उपभोक्ताओं से भी ऐसा तेल नहीं खरीदने की अपील की.

मिलावट मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मुंढे के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान कुछ बिना पंजीकरण वाली तेल कंपनियों और मिलावट के मामले सामने आए हैं. सरसों के तेल में दूसरे तेलों की अनधिकृत मिलावट को भी गंभीर उल्लंघन बताया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरसों का तेल 100 प्रतिशत शुद्ध होने का दावा करता है तो उसमें किसी अन्य तेल का मिश्रण नहीं होना चाहिए. FDA का आदेश तेल की पूरी सप्लाई चेन पर लागू होगा.

 निर्माता से ऑनलाइन विक्रेता तक नियम लागू

नया अनुपालन और प्रवर्तन आदेश केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं है. तेल निकालने वाली इकाइयों, निर्माताओं, पैकर्स, वितरकों और ऑनलाइन विक्रेताओं समेत पूरी सप्लाई चेन को इसके दायरे में रखा गया है. जांच के दौरान बिना वैध लाइसेंस कारोबार, गलत श्रेणी में पंजीकरण, सस्ते तेल की मिलावट, मानकों से कम गुणवत्ता और उत्पाद की वास्तविक जानकारी छिपाने जैसी अनियमितताएं सामने आने का दावा किया गया है.

पैकेजिंग में भी लापरवाही पर रोक

FDA ने खाद्य तेल रखने और पैक करने वाले कंटेनरों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं. खनिज तेल, लुब्रिकेंट, पेंट या रसायनों के लिए इस्तेमाल किए गए कंटेनरों को दोबारा खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में इस्तेमाल करने से रोका गया है. जंग लगे, टूटे या खराब तरीके से टिन किए गए बर्तनों में तेल बेचना भी उपभोक्ताओं के लिए जोखिम पैदा कर सकता है. एक बार इस्तेमाल होने वाले टिन को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

बार-बार इस्तेमाल तेल से स्वास्थ्य जोखिम

मुंढे ने होटल और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में बार-बार गर्म किए जाने वाले फ्राइंग ऑयल को लेकर भी चिंता जताई. लगातार गर्म करने से तेल में Total Polar Compounds (TPC), एल्डिहाइड और अन्य अवांछित तत्व बढ़ सकते हैं. FDA के अनुसार, 25 प्रतिशत से अधिक TPC वाला तेल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इस्तेमाल किए गए तेल को अधिकृत RUCO कलेक्टर को देना होगा और उसे दोबारा खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जा सकता.

उल्लंघन पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना

नियम तोड़ने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अलग-अलग मामलों में कार्रवाई होगी. असुरक्षित खाद्य पदार्थ के मामले में जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. घटिया तेल पर पांच लाख, गलत लेबल वाले तेल पर तीन लाख और मिलावटी पदार्थ रखने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. बिना लाइसेंस कारोबार और भ्रामक विज्ञापन पर भी 10 लाख रुपये तक का जुर्माना संभव है.

ग्राहकों को पैक्ड तेल खरीदने की सलाह

FDA ने लोगों से केवल सीलबंद और लेबल लगे खाद्य तेल खरीदने की अपील की है. खरीदते समय बैच नंबर, पैकेजिंग की तारीख और ‘Best Before’ तारीख जरूर जांचने को कहा गया है. पुराने, जंग लगे या दोबारा इस्तेमाल किए गए डिब्बों में तेल नहीं खरीदना चाहिए. उपभोक्ताओं को बिल या टैक्स इनवॉयस लेने और मिश्रित तेल खरीदते समय AGMARK तथा उसमें मौजूद अलग-अलग तेलों का प्रतिशत जांचने की सलाह दी गई है.