करूर भगदड़ की जांच करेगी SIT, मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर विजय की पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाई कड़ी फटकार
27 सितंबर को हुई इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए. कोर्ट ने विजय की पार्टी, तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के कार्यकर्ताओं की भी कड़ी आलोचना की.
Karur Stampede SIT Probe: मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली के दौरान हुई घातक भगदड़ की जांच के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है. 27 सितंबर को हुई इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए. असरा गर्ग वर्तमान में उत्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक हैं. कोर्ट ने विजय की पार्टी, तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के कार्यकर्ताओं की भी कड़ी आलोचना की.
CBI जांच की याचिका खारिज
हाई कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को मदुरै बेंच में अपील करने को कहा. इसके साथ ही, कोर्ट ने TVK जिला सचिव एन. सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी.
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TVK कार्यकर्ताओं पर सवाल
न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि पार्टी भीड़ को नियंत्रित करने और अपने सदस्यों के उग्र व्यवहार, जैसे रोड शो के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को रोकने में क्यों विफल रही. प्रारंभिक जांच में भीड़ प्रबंधन में खामियों को इस भगदड़ का कारण बताया गया है.
TVK ने रद्द की रैलियां
घटना के बाद विजय और उनकी पार्टी ने अगले दो हफ्तों के लिए सभी राजनीतिक रैलियां स्थगित कर दीं और उनकी राज्यव्यापी चुनावी अभियान पर रोक लगा दी. TVK ने X पर तमिल में पोस्ट किया, “हमारे प्रियजनों के नुकसान के दुख में, हमारे पार्टी नेता की अगले दो हफ्तों की सार्वजनिक सभा को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा रहा है.”