Delhi Liquor Case: 'CBI नहीं BJP की कस्टडी में हूं,' के कविता ने क्यों कहा?
दिल्ली आबकारी नीति केस में मुख्य आरोपी के कविता की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. उन्होंने कहा है कि CBI वही सवाल करती है, जो बीजेपी उसे पूछने के लिए कहती है.
दिल्ली आबकारी नीति केस में भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने के कविता (K Kavitha) की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने से पहले उन्होंने बड़ा दावा किया. के कविता ने कहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारों पर काम करती है. के कविता अब 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी.
के कविता ने कहा, 'मैं CBI की कस्टडी में नहीं हूं. मैं BJP की कस्टडी में हूं. बीजेपी बाहर जो कुछ भी बोलती है, वही CBI जेल के अंदर पूछती है. एक ही सवाल 2 साल से पूछा जा रहा है. कुछ भी नया नहीं है.' के कविता बार-बार दावा कर रही हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है. के कविता बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं.
23 अप्रैल तक न्यायिक हिरास बढ़ी
के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ गई है. वह अब CBI की कस्टडी में हैं. उनके खिलाफ ED और CBI दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है.
क्या हैं CBI के अरोप?
के कविता के वकील नितेश राणा हैं, जो उनकी ओर से अदालत में पेश हुए. CBI ने 14 दिनों के लिए के कविता की हिरासत मांगी थी. CBI के मुताबिक के कविता दिल्ली आबकारी नीति की मुख्य साजिशकर्ता है. जांच एजेंसी 14 दिनों की हिरासत मांग रही है. उनके वकील ने कोर्ट में पंकज बंसल केस का हवाला देते हुए कहा कि कविता को बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है.
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