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मदरसा टीचर को रेप केस में मिली 187 साल की सजा, कोविड काल में 16 साल की नाबालिग से कई बार की हैवानियत

कन्नूर की एक अदालत ने 16 साल की नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है. आरोपी मदरसा शिक्षक रफी को कोर्ट ने 187 साल की सजा सुनाई है.

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Garima Singh

Kerala Madrasa Teacher Rapecase: कन्नूर जिले में एक सनसनीखेज मामले में तलिपरम्बा POCSO कोर्ट ने एक मदरसा शिक्षक को 187 साल की जेल की सजा सुनाई है. आरोपी, मुहम्मद रफ़ी, पर कोविड-19 महामारी के दौरान 16 साल की नाबालिग लड़की का रेप करने का आरोप कोर्ट में सिद्ध हुआ था. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. 

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, इस जघन्य अपराध को 2020 और 2021 के बीच अंजाम दिया गया. अलकोड़े के मूल निवासी रफ़ी ने कथित तौर पर पीड़िता शादी करने का झांसा देकर उसका शोषण किया था. उस समय वह पप्पिनिसेरी के पास रह रहा था, हालांकि उसका स्थायी पता अलाकोड में उदयगिरी के पास है. मामला पझायंगडी पुलिस स्टेशन के तहत दर्ज किया गया था. 

कोर्ट का सख्त फैसला

तलिपरम्बा POCSO कोर्ट ने रफ़ी को दोषी ठहराते हुए कड़ा रुख अपनाया. सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी पहले भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक अन्य मामले में लिप्त था. वह मामला वलपट्टनम पुलिस स्टेशन में दर्ज था.  पहले मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद भी उसने फिर से अपराध किया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया. इस दोहराव ने सजा को और सख्त करने में अहम भूमिका निभाई. 

दोषी को सुनाई 187 साल की सजा 

187 साल की सजा और भारी जुर्माने के साथ यह मामला अब अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी बन गया है. पुलिस और प्रशासन ने इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त निगरानी का वादा किया है.