एम्बुलेंस को नहीं देने पर 10 हजार का जुर्माना, गुरुग्राम पुलिस ने जारी किया नियम
गुरुग्राम पुलिस ने इसी सप्ताह से नियम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत आपातकालीन सेवाओं वाले वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार का चालान किया जाएगा.
Gurugram Police: अभी तक आपने कई बार ये सुना होगा या फिर देखा होगा कि ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस या फायर ट्रक भी फंस जाते थे. लेकिन अब ऐसा नही चलने वाला है. गुरुग्राम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है.
घटना की होगी वीडियो रिकॉर्डिग
गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त वीरेंद्र विज ने बताया कि गुरुग्राम यातायात पुलिस इस सप्ताह से ही एम्बुलेंस और फायर ट्रकों जैसे आपातकालीन सेवाओं को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिग की जाएगी साथ ही उसका चालान जारी किया जाएगा.
Also Read
- Sandeshkhali Unrest: कलकत्ता HC ने संदेशखाली मामले में दिया बड़ा आदेश, खिल गया बंगाल BJP का चेहरा
- Ladakh Statehood Demand: लद्दाख के बदलने वाले हैं दिन! राज्य का दर्जा, छठी अनसूची में शामिल करने की मांगों पर सरकार 'राजी'
- Maharashtra News: मराठा आरक्षण के बीच मुसलमानों ने की 5% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की मांग, क्या है पूरा मामला?
धारा 194 ई के तहत होगा चालान
इसके लिए वाहन एक्ट की धारा 194 ई के तहत अपराध के लिए चालान राशि 10 हजार रुपये है. वहीं गंभीर स्थिति में एंबुलेंसों को विभिन्न हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों को बचाने में हेल्फ भी मिलेगी. इस मामले में डीसीपी विज ने ये भी बताया कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही शरीर के अंगों के प्रत्यारोपण के लिए जाने वाली एम्बुलेंस ग्रीन कॉरिडोर कर रही है. जो गंभीर रोगियों का जीवन बचाने में मदद कर रही है.