'लव जिहाद' को रोकने के लिए गुजरात सरकार का नया प्लान, मां-बाप को बिना बताए नहीं कर पाएंगे लव मैरिज
'लव जिहाद' शादियों के बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए गुजरात सरकार 'विवाह पंजीकरण अधिनियम' में संशोधन की तैयारी करने जा रहा है.
देश में बढ़ते 'लव जिहाद' के मामले को रोकने के लिए गुजरात सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इन शादियों को रोकने के लिए 'विवाह पंजीकरण अधिनियम' में संशोधन की तैयारी की जा रही है. सरकार का मानना है कि इस संशोधन के बाद कोई भी अपनी पहचान छिपाकर प्रेम विवाह नहीं कर पाएगा.
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने विधानसभा में कहा कि मौजूदा प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है. अब इस संशोधन से विवाह की प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपैरेंट और सुरक्षित बनाया जाएगा. उन्होंने ऐसे विवाहों को सांस्कृतिक आक्रमण बताते हुए कहा कि इसे नजर अंदाज करना सही नहीं है.
नियम में संसोधन के बाद क्या होगा?
संसोधन के मुताबिक अब विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा. जिसपर आवेदक को यह घोषणा करना होगा कि दोनों ने इस शादी के बारे में अपने माता-पिता को सूचना दी भी है या नहीं. इसके लिए आवेदकों का आधार नंबर लिया जाएगा और दोनों को नाम-पता भी बताना होगा. वर-वधू द्वारा शादी के रिजस्ट्रेशन करने के इसके बाद 10 दिनों के अंदर माता-पिता को सूचना भेजा जाएगा. जिसकी पुष्टि परिवार द्वारा की जाएगी, सभी शर्तों के मानने के 30 दिनों बाद शादी का रजिस्ट्रेशन सफल माना जाएगा. इससे जुड़ी सभी जानकारी सरकार द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी.
जनता से मांगा गया सुझाव
सरकार की ओर से प्रस्तावित संशोधन पर 30 दिनों तक जनता से सुझाव मांगे गए हैं. कोई भी अपना सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर दर्ज करवा सकता है. सुझाव मिलने के बाद इसे नियम का रूप देने की प्रक्रिया में कदम आगे बढ़ाया जाएगा. हालांकि सरकार की ओर से पेश किए गए इस संशोधन पर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया. वहीं भाजपा के नेताओं ने इसे समाज में सुधार का एक तरीका बताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व लड़कियों के मासूमियत का फायदा उठाकर उसे फंसाते हैं. इस नियम से ऐसे मामलों में कमी होगी. अभी कोई भी नियम बना नहीं है, लेकिन इसके लिए पहल शुरु कर दी गई है. अगर जनता का फीडबैक सही आता है तो फिर सरकार द्वारा इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा.
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