नए Hit and Run कानून पर केंद्र ने बुलाई अहम बैठक; ट्रांसपोर्टर यूनियन भी होंगी शामिल, क्या निकलेगा 'रास्ता'?
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को आंदोलन शुरू कर दिया. मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रखने के कारण कई जगहों पर सड़क जाम भी देखा गया.
New Hit and Run Law: हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून में कड़ी सजा के विरोध में कई राज्यों में ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने सोमवार से आंदोलन शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक देशव्यापी हड़ताल के बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं. बताया गया है कि बैठक में ट्रांसपोर्टर यूनियन भी शामिल होगी.
जानकारी के मुताबिक, यह विरोध भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों को लेकर हो रहा है, जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा. नए आपराधिक कानून के तहत, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर सड़क दुर्घटनाएं करने वाले और अधिकारियों को सूचित किए बिना भागने वाले ड्राइवरों को 10 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है.
नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के तहत होगी कड़ी कार्रवाई
नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के तहत जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, वो गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी में आता है. और अब घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना समेत दस साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में हड़ताल
ड्राइवरों और ट्रक चालकों ने इस कड़े प्रावधान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. इसी के साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब में ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को आंदोलन शुरू कर दिया. ट्रक चालकों की ओर से मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रखने के कारण कई जगहों पर सड़क जाम भी देखा गया. विरोध प्रदर्शन के कारण कई शहरों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो गई.