नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य मतदाता सूचियों को संशोधित करने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों या बीएलओ के रूप में काम करने वाले पुरुषों और महिलाओं की मृत्यु पर गंभीर चिंता व्यक्त की. कई बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया है.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकारों को बी.एल.ओ. की कार्य स्थितियों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया और तर्क दिया कि "जहां 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, वहां 30,000 भी तैनात किए जा सकते हैं" और इससे क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यभार और दबाव को कम करने में मदद मिलेगी.
न्यायालय ने राज्य सरकारों से यह भी कहा कि ड्यूटी से छूट का अनुरोध करने वाले बी.एल.ओ. को विशेषकर यदि वे बीमार हैं या अन्यथा अक्षम हैं, छुट्टी दी जाए तथा उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाए. अदालत ने कहा कि यदि ऐसी राहत नहीं दी जाती है तो संबंधित बीएलओ अदालत में संपर्क कर सकता है. शीर्ष अदालत ने यह निर्देश अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम की याचिका के बाद दिया है, जिसके अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है.
टीवीके ने कई बीएलओ की मौत के विवाद के बीच अदालत का रुख किया था. तमिल पार्टी की गणना के अनुसार 35 से 40 के बीच और चुनाव आयोग पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था. धारा 32 में कहा गया है कि यदि कोई मतदान अधिकारी या मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने या सुधारने का काम करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे दो वर्ष की कैद हो सकती है.
पार्टी ने दावा किया कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही बीएलओ के खिलाफ 50 से ज़्यादा पुलिस मामले दर्ज किए गए हैं, " फ़िलहाल चुनाव आयोग से बस यही अनुरोध है कि वह ऐसी कठोर कार्रवाई न करे." पार्टी ने आगे कहा, "प्रेस में खबरें आ रही हैं कि बीएलओ को जेल भेजा जाएगा. आप स्कूल शिक्षकों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते."
हालांकि, अदालत ने बीएलओ की मौतों के लिए चुनाव आयोग को ज़िम्मेदार ठहराने की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि बीएलओ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं. इस बीच, चुनाव आयोग ने याचिका को "पूरी तरह से झूठा और निराधार" बताया और तर्क दिया कि मतदाता पुन: सत्यापन कार्य में देरी करने से "चुनावों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा".
तमिलनाडु और केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी अगले साल मतदान होगा. बंगाल में भी 2026 में चुनाव होंगे और वहां भी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है जहां बीएलओ की मौतों की और भी खबरें आ रही हैं और चुनाव आयोग के दबाव की शिकायतें भी आ रही हैं.
बंगाल में चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूचियों के पुनः सत्यापन को लेकर एक उग्र राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें विपक्ष ने चुनाव आयोग और भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है.