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टॉयलेट से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होना पड़ा महंगा, गुजरात HC ने लगाया 2 लाख का जुर्माना

Virtual Hearing: गुजरात हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान अनुचित आचरण के लिए धवल पटेल और वामदेव गाधवी पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया, अनुशासन और सत्यता की अहमियत को रेखांकित किया.

Ritu Sharma
Edited By: Ritu Sharma
टॉयलेट से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होना पड़ा महंगा, गुजरात HC ने लगाया 2 लाख का जुर्माना
Courtesy: Social Media

Gujarat High Court: गुजरात हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोर्ट की गरिमा का उल्लंघन करने पर दो लोगों को कड़ी सजा दी है. न्यायमूर्ति एम.के. ठक्कर की पीठ के समक्ष सुनवाई में शामिल हुए धवल पटेल नामक व्यक्ति को शौचालय से जुड़ने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ा, साथ ही दो सप्ताह की सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया गया.

बता दें कि धवल पटेल पहले भी अभद्र अवस्था में सुनवाई में शामिल हुआ था, जिसके कारण उसका वीडियो लिंक काट दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद वह शौचालय से दुबारा कनेक्ट हुआ, जिससे कोर्ट नाराज हो गया. पटेल एक प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट समूह में कार्यरत है और उच्च शिक्षित है, इसके बावजूद उसकी इस हरकत को 'शर्मनाक और अस्वीकार्य' बताते हुए कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की.

बिस्तर पर लेटकर सुनवाई में शामिल होने पर 25,000 रुपये का दंड

वहीं दूसरे मामले में वामदेव गढ़वी नामक व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे वर्चुअल सुनवाई में शामिल हुआ. यह देखकर न्यायालय ने उसे 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया. बताते चले कि कोर्ट ने कहा, ''ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा न्याय तक आसान पहुंच के लिए दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी अनुशासनहीनता करे.'' कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि ऐसी हरकतों को गंभीरता से न लिया गया, तो इससे न्यायालय की गरिमा को नुकसान हो सकता है.