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India Daily

तेलंगाना का करोड़पति सरकारी अधिकारी, ACB की छापेमारी में 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा

तेलंगाना में एसीबी की कार्रवाई में एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी की आय से कहीं अधिक संपत्तियां उजागर हुईं, जिनका बाजार मूल्य सौ करोड़ रुपये से ज्यादा आंका गया, जिससे भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े हुए.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
तेलंगाना का करोड़पति सरकारी अधिकारी, ACB की छापेमारी में 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा
Courtesy: @TheNaveena

तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. महबूबनगर जिले के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूड किशन के ठिकानों पर छापों में आय से अधिक संपत्तियों का खुलासा हुआ है. कागजों में जब्त संपत्तियों का मूल्य करोड़ों में है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि वास्तविक बाजार कीमत इससे कहीं अधिक है. यह मामला सरकारी सेवा में रहते हुए अवैध संपत्ति जुटाने के गंभीर आरोपों से जुड़ा है.

एसीबी ने 11 ठिकानों पर मारा छापा

तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने मूड किशन के आवास सहित उनसे जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे. जांच के दौरान जमीन, व्यावसायिक निवेश और नकदी से जुड़ी कई जानकारियां सामने आईं. एसीबी ने आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में संपत्तियों को असंगत पाया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.

संपत्तियों का बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपए

आधिकारिक दस्तावेजों में जब्त संपत्तियों की कीमत 12.72 करोड़ रुपये बताई गई है, लेकिन बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक आंका जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, केवल सांगारेड्डी जिले की 31 एकड़ कृषि भूमि की कीमत लगभग 62 करोड़ रुपये हो सकती है. इसके अलावा निजामाबाद में 10 एकड़ व्यावसायिक जमीन भी शामिल है.

1.37 करोड़ का बैंक बैलेंस

जांच में खुलासा हुआ कि किशन की लाहरी इंटरनेशनल होटल में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है. निजामाबाद में 3,000 वर्ग गज का फर्नीचर शोरूम, दो फ्लैट, एक पॉलीहाउस सुविधा, 1.37 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस, एक किलो से अधिक सोना और लग्जरी वाहन भी बरामद किए गए हैं.

लाखों की सैलरी और करोड़ों की संपत्ति

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे पद पर अधिकारी का मासिक वेतन लगभग एक से सवा लाख रुपये होता है. ऐसे में इतनी विशाल संपत्ति का होना जांच एजेंसियों के लिए हैरान करने वाला है. एसीबी का कहना है कि यह संपत्ति सेवा के दौरान जुटाई गई, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है.

भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

मूड किशन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एसीबी ने इस कार्रवाई के जरिए यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है. यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.