West Bengal Assembly Election 2026 US Israel Iran War

श्रीनगर हवाई अड्डे पर 2 अमेरिकी हिरासत में लिए गए, सामान में मिला प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन

श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों के सामान से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन बरामद हुआ जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया गया. भारत में बिना अनुमति के ये उपकरण रखना गैरकानूनी है.

x
Sagar Bhardwaj

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे पर रविवार को सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की. रूटीन चेकिंग के दौरान दो अमेरिकी नागरिकों के बैगेज से एक सैटेलाइट फोन निकला. यह उपकरण भारत में बिना सरकारी इजाजत के रखना पूरी तरह मना है. दोनों यात्रियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया. एक यात्री की पहचान मोंटाना निवासी जेफरी स्कॉट के रूप में हुई है. उसके पास से गार्मिन कंपनी का सैटेलाइट फोन मिला. यह मामला भारत के सख्त दूरसंचार कानूनों को दर्शाता है, जहां थुराया और इरिडियम जैसे डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.

बैगेज में मिला गार्मिन फोन, पूछताछ शुरू

श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने जब एक्स-रे मशीन पर दो अमेरिकी नागरिकों का सामान स्कैन किया तो उनके होश उड़ गए. अंदर एक सैटेलाइट फोन था. यह गार्मिन कंपनी का बना हुआ था. भारत में सैटेलाइट फोन रखने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) से पहले लिखित अनुमति लेना जरूरी है. बिना अनुमति के यह उपकरण रखना इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन है. एयरपोर्ट सुरक्षा ने दोनों अमेरिकियों से घंटों पूछताछ की. उनसे पूछा गया कि वे यह फोन क्यों लेकर आए, इसका इस्तेमाल कहां करना था और क्या उन्हें भारतीय कानूनों की जानकारी थी. बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया. अब पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है.

सिर्फ अमेरिकी ही नहीं, पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब किसी विदेशी नागरिक के पास से सैटेलाइट फोन मिला हो. पिछले साल मई में एक अमेरिकी डॉक्टर के पास पुडुचेरी एयरपोर्ट पर इरिडियम फोन मिला था. उसे हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया था. इससे पहले एक चीनी नागरिक और एक ब्रिटिश कारोबारी को भी इसी तरह के मामलों में हिरासत में लिया जा चुका है. ये डिवाइस आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए भारत सरकार ने इन पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है. नियम तोड़ने पर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना, डिवाइस जब्त या फिर गिरफ्तारी हो सकती है.

एयरलाइंस को भी निर्देश, यात्रियों को देनी होगी जानकारी

भारत सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 जनवरी 2025 को सभी एयरलाइंस को निर्देश जारी किए थे. इनमें कहा गया था कि भारत आने वाली उड़ानों में यात्रियों को सैटेलाइट फोन पर लगी पाबंदी के बारे में जानकारी दी जाए. यह जानकारी फ्लाइट के अंदर एलान करके, ओवरसीज ऑफिस के जरिए या फिर उड़ान के मैगजीन में दी जाए. अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए यात्रा सलाह जारी की है. उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत में सैटेलाइट फोन या जीपीएस डिवाइस ले जाना खतरनाक हो सकता है. इससे भारी जुर्माना, सामान जब्त या गिरफ्तारी हो सकती है. फिलहाल दोनों अमेरिकी नागरिकों से पूछताछ जारी है.