सलमान खान को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 'काला हिरण' फिल्म का टीजर तुरंत हटाने का दिया आदेश
सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल' के टीजर और इससे जुड़े सभी सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का आदेश दिया है.
Salman Khan Personality Rights: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल' के टीजर और इससे जुड़े सभी सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 27 जुलाई को दिए अंतरिम आदेश में कहा कि फिल्म के मेकर्स सलमान खान की अनुमति के बिना उनके नाम, व्यक्तित्व, अंदाज या किसी भी पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकते. कोर्ट ने माना कि बिना सहमति के अभिनेता की छवि का फायदा उठाना गलत है.
क्या है पूरा मामला?
सलमान खान ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि फिल्म का टीजर और पोस्ट उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. टीजर में ब्लैकबक शिकार मामले से जुड़े संदर्भ दिए गए हैं, जो अभी भी अदालत में चल रहा है. इसमें गवाहों को धमकाने और जांच एजेंसियों पर दबाव डालने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं, जो सलमान की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
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कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री तेजी से फैलती है और उसे हटाना मुश्किल हो जाता है. इससे अभिनेता की सालों की मेहनत से बनी छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता है.
कोर्ट का सख्त रुख
न्यायाधीश ने कहा- 'फिल्म के टीजर और पोस्ट से साफ लगता है कि मेकर्स सलमान खान की लोकप्रियता का फायदा उठाकर फिल्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे. बिना अनुमति के किसी की पर्सनालिटी का व्यावसायिक इस्तेमाल करना गैरकानूनी है.'
कोर्ट ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह तय करे कि उसकी छवि का व्यावसायिक उपयोग कैसे हो. कोई भी फिल्मकार या प्रोडक्शन हाउस बिना इजाजत के इसका फायदा नहीं उठा सकता.
सलमान खान की याचिका
यह आदेश सलमान खान द्वारा अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे का हिस्सा है. सलमान चाहते हैं कि उनकी पहचान का कोई गलत इस्तेमाल न हो, खासकर उन मुद्दों पर जिनका अभी अदालती फैसला बाकी है.