'देश का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा', जेल से बाहर आए राजपाल यादव, फैंस का शुक्रिया अदा कर जानें क्या बोले?

राजपाल यादव ने बाहर आते ही कहा- 'बचपन से लेकर 55 साल तक पूरे देश का बच्चा-बच्चा, बूढ़ा-जवान मेरे साथ रहा है. जिस तरह से बॉलीवुड और दुनिया भर के लोगों ने मुझे प्यार दिया, अगर कोई आरोप हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूं. हाई कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद.' 

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Antima Pal

मुंबई: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है. चेक बाउंस के एक पुराने मामले में वे तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद 17 फरवरी 2026 को वे जेल से बाहर आ गए. लगभग 11-13 दिनों की कैद के बाद राजपाल यादव ने जेल से रिहाई के बाद मीडिया से बात की और अपने फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया.

जेल से बाहर आए राजपाल यादव

राजपाल यादव ने बाहर आते ही कहा- 'बचपन से लेकर 55 साल तक पूरे देश का बच्चा-बच्चा, बूढ़ा-जवान मेरे साथ रहा है. जिस तरह से बॉलीवुड और दुनिया भर के लोगों ने मुझे प्यार दिया, अगर कोई आरोप हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूं. हाई कोर्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद.' 

उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को भी याद किया और कहा कि उनके कलेजे के टुकड़े जैसे फैंस ने उनका साथ नहीं छोड़ा. यह मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता-पता लापता' के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. फिल्म फ्लॉप होने के बाद भुगतान में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज हुआ। कुल बकाया राशि लगभग 9 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

'देश का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा'

2018 में अदालत ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई थी, जो बाद में सस्पेंड हुई थी, लेकिन भुगतान न होने पर फरवरी 2026 में उन्हें सरेंडर करने का आदेश मिला. 5 फरवरी को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. उनकी जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 16 फरवरी को अंतरिम जमानत दी, लेकिन शर्त रखी कि अभिनेता दोपहर 3 बजे तक शिकायतकर्ता कंपनी के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा करें. 

अगली सुनवाई 18 मार्च को

राजपाल यादव ने समय पर राशि जमा कर दी (कुल मिलाकर 2.5 करोड़ के करीब पहले से जमा थे). कोर्ट ने सजा को 18 मार्च 2026 तक सस्पेंड कर दिया और जमानत दे दी. अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी. जमानत की कुछ शर्तें भी हैं- देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते बिना परमिशन के, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और कोर्ट में हाजिर रहना होगा. इस राहत से राजपाल यादव अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सकेंगे और परिवार के साथ समय बिता सकेंगे. फैंस सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर कर रहे हैं.