India's Got Latent Case: पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने का दिया आदेश
रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जी हां SC ने यूट्यूबर को अपना पासपोर्ट जारी करने के लिए महाराष्ट्र साइबर अपराध ब्यूरो में आवेदन करने की अनुमति दे दी है.
India's Got Latent Case: यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है. यह आदेश ऐसे समय में आया है जब कुछ महीने पहले ही कॉमेडियन समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में उनके विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद रणवीर अल्लाहबादिया पर देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था.
रणवीर अल्लाहबादिया को अपना पासपोर्ट जारी करने के लिए महाराष्ट्र साइबर अपराध ब्यूरो में आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है. इसी सुनवाई में शीर्ष अदालत ने एसएमए क्योर फाउंडेशन द्वारा विकलांग लोगों का मजाक उड़ाने वाली टिप्पणी को लेकर समय रैना के खिलाफ नई याचिका को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया. याचिका पर अगले सोमवार 5 मई को सुनवाई होगी.
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सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने का दिया आदेश
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ द्वारा दी गई यह छूट असम और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा यह कहे जाने के बाद आई है कि 'इंडियाज गॉट लेटेस्ट' मामले में उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है. एक और राहत में शीर्ष अदालत ने रणवीर अल्लाहबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से कहा कि समय रैना के शो में उनकी टिप्पणियों को लेकर यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने के उनके अनुरोध पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा.
अश्लीलता फैलाने का आरोप
बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 11 फरवरी को घोषणा की कि यूट्यूबर्स रणवीर अल्लाहबादिया , समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्व मखीजा पर गुवाहाटी पुलिस ने अश्लीलता फैलाने और 'इंडियाज गॉट लेटेंट' पर अश्लील कमेंट करने का आरोप लगाया था.