'बिना शर्त माफी मांगें, सिर्फ हलफनामे से काम नहीं चलेगा', बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान को लगाई लताड़
बॉम्बे हाईकोर्ट ने CJP प्रदर्शन में शामिल होने पर अभिनेता इमरान खान को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि भारत में रहने के लिए बिना शर्त माफी जरूरी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई. अभिनेता ने पिछले महीने CJP के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया. इमरान इस नोटिस को अदालत में चुनौती दे रहे हैं.
कोर्ट ने उठाए OCI नियमों पर सवाल
इमरान खान ने अदालत से कहा कि उनका प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने भारत में रहने की अनुमति मांगते हुए हलफनामा दाखिल करने की पेशकश भी की. हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल हलफनामा पर्याप्त नहीं होगा. अभिनेता को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ सकती है. कोर्ट ने कहा कि आप भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) हैं, इसलिए आप एक भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा कि यदि एक भारतीय नागरिक अमेरिका में प्रदर्शनों में हिस्सा लेता तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता.
आपके पास प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं
कोर्ट ने कहा, 'आप एक OCI कार्ड होल्डर हैं. आप भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते. तुम्हें SIR पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. तुम्हारे पास प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है. आपको अदालत को स्पष्ट वचन देना होगा.'
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कोर्ट ने पूछा- अब तक प्रदर्शन में क्यों नहीं लिया हिस्सा?
अदालत ने कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में ऐसा करता, तो उसे अगली ही फ्लाइट से भारत भेज दिया जाता. कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि इतने वर्षों तक भारत में रहने के बावजूद उन्होंने पहले कभी किसी प्रदर्शन में हिस्सा क्यों नहीं लिया और अब ऐसा करने का फैसला क्यों किया?