'बादशाह ने जो किया है वह माफ करने लायक नहीं है...', हरियाणा महिला आयोग ने 'टटीरी' गाने विवाद पर सिंगर को दी ये चेतावनी
सिंगर बादशाह अपने गाने टटीरी को लेकर विवादों में घिर गए हैं. हरियाणा महिला आयोग ने गाने के आपत्तिजनक बोल पर कड़ी आपत्ति जताई है और उन्हें 13 मार्च को पेश होने के लिए समन भेजा है.
मुंबई: मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह इन दिनों अपने नए गाने टटीरी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. गाने के कुछ बोलों को लेकर सोशल मीडिया और कई संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है. आरोप लगाया जा रहा है कि गाने के लिरिक्स में स्कूल जाने वाली छोटी लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. इसी मुद्दे पर हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन ने सिंगर को समन भेजा है. इस मामले में हरियाणा में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है.
हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बेटियों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि सिंगर को 13 मार्च को आयोग के सामने पेश होना होगा और अपने गाने के शब्दों के बारे में जवाब देना होगा. चेयरपर्सन ने यह भी कहा कि अगर वह जवाब देने नहीं आते हैं तो आयोग उन्हें हरियाणा में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं देगा. उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति बेटियों की इज्जत को कम आंकता है उसे बादशाह कहने का कोई मतलब नहीं है.
कलाकारों को दिया जिम्मेदारी का संदेश
रेणु भाटिया ने कहा कि कलाकारों को भगवान ने संगीत जैसी बड़ी कला दी है और इसका इस्तेमाल सकारात्मक संदेश देने के लिए होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज के समय में युवा पीढ़ी संगीत से काफी प्रभावित होती है. ऐसे में कलाकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे गाने बनाएं जो समाज पर अच्छा प्रभाव डालें.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बेटियों की तारीफ करना शुरू कर दे तो अच्छी बातें कहने के लिए शब्दों की कभी कमी नहीं होगी. साथ ही उन्होंने दूसरे सिंगर्स और कलाकारों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि इस घटना को एक सबक के रूप में लेना चाहिए.
बादशाह ने मांगी माफी और हटाया गाना
विवाद बढ़ने के बाद सिंगर बादशाह ने अपने गाने को लेकर माफी भी मांगी है. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि लोगों की भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है. इसके बाद गाने को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस मामले में पंचकूला के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला महिलाओं के आपत्तिजनक चित्रण से जुड़े कानून और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.