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इन लोगों को देना होगा दोगुना टोल, बदल गए FASTAG के नियम

Fastag Update: अगर आप भी अपना वाहन लेकर हाईवे  पर फर्राटा भरते हैं तो यह खबर आपके लिए है. अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग को लेकर नया नियम लागू कर दिया है. अब अगर किसी व्यक्ति के फास्टैग की KYC नहीं हुई है तो उसे दोगुने टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है. 

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Fastag Update: फास्टैग की केवाईसी कराने की डेडलाइन अब समाप्त हो चुकी है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब इसको लेकर नए नियम लेकर आई है. इस नए नियम के तहत जिन लोगों ने अभी तक कार की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगवाया है. उनसे दोगुना टैक्स वसूल किया जाएगा. इसको लेकर NHAI की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

अगर आप कार से ट्रैवल करने वाले हैं और आपने फास्टैग नहीं लगवाया है या फिर उसकी KYC नहीं कराई है तो आपको दोगुना टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है. इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगा होने पर टोल प्लाजा में अनावश्यक देरी होती है. इससे लाइन में खड़े व्हीकल्स को परेशानी होती है. इसको लेकर अथॉरिटी ने SOP जारी कर दी है. अब जिनकी गाड़ियों की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा है, उन वाहन चालकों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा. 

बैंकों को जारी किए गए हैं निर्देश 

एनएचएआई ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों समेत अन्य एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका फास्टैग संबंधित वाहन की विंडशील्ड पर अच्छे से चिपका है या फिर नहीं है. एनएचएआई ने कहा है कि पहले से तय नियमों के अनुसार, एनएचएआई का लक्ष्य है कि आवंटित वाहनों के फ्रंट विंडशील्ड पर अंदर से फास्टैग लगा हो.जो भी फास्टैग को मानकों से अलग हटकर लगाएगा, वह इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह से लेनदेन का हकदार नहीं माना जाएगा. 

टोल प्लाजा पर रहेगी जानकारी

एनएचएआई के अनुसार सभी टोल प्लाजा पर इन नए नियमों से संबंधित जानकारियां प्रदर्शित की जाएंगी. इससे लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों को संदेश मिले और मानक के विपरीत चलने वालों को पेनाल्टी के बारे में पता लग सके. जिन लोगों के पास फास्टैग नहीं होगा, उन वाहनों से दोगुना टोल वसूला जाएगा. इसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिकॉर्ड किया जाएगा.