यात्रीगण ध्यान दें, ट्रेन में बुकिंग के नए नियम भूल तो नहीं गए?


India Daily Live
2024/11/01 20:28:04 IST

नए टिकट नियम

    भारतीय रेलवे द्वारा घोषित नए टिकट नियम 1 नवंबर, शुक्रवार से लागू हो गए हैं.

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नए नियम के तहत

    इस नए नियम के तहत, टिकट बुकिंग की अवधि को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है. अब यात्री अपने टिकट 60 दिन पहले बुक कर सकेंगे.

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दक्षिणी रेलवे ने पोस्ट साझा की

    दक्षिणी रेलवे ने यात्रियों को नए आरक्षण नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए एक पोस्ट साझा की. रेलवे ने स्पष्ट किया कि नए नियम सामान्य श्रेणी के टिकट खरीद पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे. जो यात्री पहले से अपने टिकट बुक कर चुके हैं, वे भी इससे प्रभावित नहीं होंगे.

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नए नियम का फायदा

    इस नए कदम से घरेलू यात्रियों के लिए टिकट रद्दीकरण और नॉन-शो दरों में कमी आने की उम्मीद है. नॉन-शो से तात्पर्य है कि यात्री वैध टिकट होने के बावजूद यात्रा नहीं करते.

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hoarding को रोकने में मदद करेगा

    रेलवे ने यह भी बताया कि यह कदम एजेंटों और अन्य गैर-यात्रियों द्वारा टिकटों के बड़े पैमाने पर hoarding को रोकने में मदद करेगा. इसके साथ ही, यह अधिकारियों को मांग की भविष्यवाणी करने और ट्रेनों की बेहतर योजना बनाने में सहायक होगा.

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रिपोर्ट के अनुसार

    रिपोर्ट के अनुसार, 61 से 120 दिन की अवधि के लिए की गई बुकिंग में से लगभग 21 प्रतिशत बुकिंग रद्द हो रही थीं, जबकि 5 प्रतिशत यात्री न तो अपने टिकट रद्द कर रहे थे और न ही यात्रा कर रहे थे. नॉन-शो प्रवृत्ति भी इस निर्णय के पीछे एक प्रमुख कारण थी, जो भारतीय रेलवे को त्योहारों के समय विशेष ट्रेनों की योजना बनाने में मदद करेगी.

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विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं

    120 दिन की टिकट आरक्षण खिड़की को 2015 में पेश किया गया था. इससे पहले, यह अवधि 1998 तक केवल 30 दिन थी. इस बीच, भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान यात्री भीड़ को संभालने के लिए अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है. रेलवे बोर्ड के सूचना और जनसंपर्क के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि छठ पूजा के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

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कई ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं

    हम बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कई ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं. कल, हमने 160 से अधिक ट्रेनों का संचालन किया और आज 170 से अधिक ट्रेनों का संचालन करने की योजना बनाई है.

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रेलवे अधिकारी ने कहा

    रेलवे अधिकारी ने कहा- 'भीड़ प्रबंधन के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के स्टाफ तैनात किए गए हैं, और रेल सेवकों को यात्रा से संबंधित शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए नियुक्त किया गया है.'

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