ई-चालान न भरने पर अब लाइसेंस होगा रद्द, जानें क्या है नया नियम?


Garima Singh
31 Mar 2025

नया नियम लागू

    सरकार यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरतने जा रही है. अगर आप तीन महीने में ई-चालान का भुगतान नहीं करते, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है.

तीन चालान पर तीन महीने की पाबंदी

    एक वित्तीय वर्ष में तीन चालान - जैसे लाल बत्ती तोड़ना या खतरनाक ड्राइविंग - होने पर लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त होगा. यह नियम गलत ड्राइवरों को सबक सिखाने के लिए है.

ई-चालान वसूली में कमी

    ई-चालान की राशि वसूली केवल 40% ही हो पाई है. दिल्ली में यह दर सबसे कम 14% है, जबकि कर्नाटक (21%) और तमिलनाडु (27%) भी पीछे हैं.

बीमा प्रीमियम पर असर

    पिछले वित्तीय वर्ष से दो लंबित चालान होने पर बीमा प्रीमियम बढ़ाया जाएगा. सरकार इस रणनीति से नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहती है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लागू करने का निर्देश दिया हैं. इसमें सीसीटीवी, स्पीड-गन और नंबर प्लेट पहचान शामिल है.

तकनीक से निगरानी

    धारा 136ए के तहत स्पीड कैमरे, बॉडी-वॉर्न कैमरे और स्वचालित तकनीक से यातायात प्रबंधन और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा. यह निष्पक्षता के लिए जरूरी है.

जुर्माना भुगतान की समयसीमा

    ई-चालान नोटिस तीन दिन में मिलेगा. 30 दिन में भुगतान या शिकायत जरूरी है. 90 दिन तक भुगतान न करने पर लाइसेंस या आरसी रद्द होगी.

शिकायत का मौका

    चालान में गलती होने पर ड्राइवर डेटा अपलोड कर चुनौती दे सकते हैं. शिकायत प्राधिकारी को 30 दिन में फैसला करना होगा, वरना चालान रद्द होगा.

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