झटका या राहत? बजट से पहले ये बड़े बदलाव लागू


Om Pratap
01 Feb 2024

आज से देश में ये बदलाव

    बजट 2024 के लागू होने से पहले यानी आज से देश में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं. इनमें से कुछ बदलाव ऐसे हैं जो राहत लेकर आए हैं, तो कुछ बदलाव से आम आदमी को झटका लगा है.

पहले बात राहत की

    नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फास्टैग eKYC की समय सीमा को बढ़ा दिया है. कहा गया था कि बगैर KYC वाले फास्‍टैग को 31 जनवरी के बाद डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा.

29 फरवरी तक बढ़ी समय सीमा

    एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1.27 करोड़ में से 7 लाख मल्टीपल फास्टैग डिएक्टिवेट किए गए हैं. अब eKYC के लिए समय सीमा को 29 फरवरी तक बढ़ाया गया है.

स्पेशल स्कीम की डेडलाइन खत्म

    पंजाब एंड सिंध बैंक की एक स्पेशल स्कीम की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. इस स्पेशल स्कीम के तहत एफडी यानी फिक्स डिपोजिट पर 7.4% की दर से ब्याज मिलता था,जो सीनियर सिटीजन के लिए 8.05 फीसदी था.

बढ़ाई थी आखिरी तारीख

    पंजाब एंड सिंध बैंक के इस स्पेशल एफडी को 'धन लक्ष्मी 444 दिन' कहा जाता था. इसकी आखिरी तारीख बुधवार यानी 31 जनवरी थी. ये पहले 30 नवंबर 2023 को खत्म हो रही थी, लेकिन इसे 31 जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था.मनी ट्रांसफर और आसान

पेंशन विड्रॉ के नियम बदले

    पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक सर्कुलर जारी किया था. इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत इन्वेस्ट किए गए फंड के आंशिक विड्रॉ को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे.

पेंशन विड्रॉ के नियम बदले

    अब पेंशन निकाय ने कहा है कि इन्वेस्टर्स केवल पहले घर निर्माण या फिर खरीद के लिए आंशिक रूप से विड्रॉल कर सकते हैं. ये नियम आज से ही यानी 1 फरवरी से लागू हो गया है.

झटका... LPG सिलेंडर महंगा

    बजट से पहले 19KG वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1769.50 रुपये हो गई है. पहले ये 1755.50 रुपये में मिलता था.

LPG सिलेंडर महंगा

    बजट से पहले 19KG वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1769.50 रुपये हो गई है. पहले ये 1755.50 रुपये में मिलता था.

मनी ट्रांसफर और आसान

    IMPS के जरिए मनी ट्रांसफर को आज से और भी आसान कर दिया गया है. अब यूजर्स मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नाम जोड़कर फंड ट्रांसफर कर पाएंगे. लाभार्थी को IFSC कोड की जरूरत नहीं होगी.

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