दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, जानें क्या खुले रहेंगे और क्या बंद
स्कूलों पर फैसला
कक्षा 5 तक के स्कूल बंद किए जा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति रहेगी.
ऑफिस का कामकाज
कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड अपनाने की सलाह दी गई है.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट
मेट्रो, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चलती रहेंगी, फेरे बढ़ाए जाएंगे.
डीजल बसों पर रोक
दिल्ली के अंदर और बाहर से आने वाली डीजल बसों पर प्रतिबंध रहेगा.
निर्माण कार्य
गैर-जरूरी निर्माण, ध्वस्तीकरण और खनन गतिविधियां बंद रहेंगी.
जनरेटर इस्तेमाल
इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर पर रोक लग गई है.
ट्रकों की आवाजाही
सीमेंट, बालू और निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की एंट्री बंद रहेगी.
पुराने वाहन
पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले डीजल वाहनों पर रोक लागू होगी.
सेहत को लेकर सलाह
डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने और मास्क पहनने की सलाह दी है.