वित्त वर्ष 2023-24 के जिन लोगों ने ITR दाखिल ही नहीं किया, उनके पास भी रिटर्न फाइल करने का अंतिम मौका है.
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15 जनवरी लास्ट डेट
15 जनवरी 2025 संशोधित और विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि है.
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डेडलाइन बढ़ाई
बता दें, पहले ये तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 15 जनवरी किया गया था. कोर्ट ने करदाताओं को सेक्शन 87ए के अंतर्गत राहत देते हुए डेडलाइन बढ़ाई थी.
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टैक्स में छूट
इस सेक्शन में उन लोगों को छूट मिलती है, जिनकी कर योग्य आय नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये और पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक है.
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बढ़ाई गई थी डेडलाइन
आईटीआर सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण करदाता छूट के लिए दावा दाखिल नहीं कर पाए थे. जिसके बाद कुछ टैक्सपेयर हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने तारीख बढ़ाने का ऐलान किया था.
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कितनी छूट का दावा कर सकते हैं
इनकम टैक्स की धारा 87ए के मुताबिक, पुरानी टैक्स रिजीम में 5 लाख सालाना कमाने वाले 12500 रुपये तक टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं.
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कितनी छूट का दावा कर सकते हैं
इनकम टैक्स की धारा 87ए के मुताबिक, नई टैक्स रिजीम में 7 लाख सालाना कमाने वाले 25000 रुपये तक टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं.
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लास्ट डेट के बाद लगेगा जुर्माना
लास्ट डेट के बाद ITR दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा. इसकी धनराशि 5 लाख सालाना आय वालों के लिए 1000 रुपये, वहीं 7 लाख सालाना आय वालों को 5000 रुपये पेनल्टी भरनी पड़ेगी.