बजट में अगर मिल गई ये छूट तो 20 लाख की सैलरी तक नहीं देना पड़ेगा टैक्स
आम बजट 2026
1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा. हर साल की तरह इस साल भी टैक्सपेयर्स को इस दिन का इंतजार है.
टैक्सपेयर्स की उम्मीद
हर बार टैक्सपेयर्स को यह उम्मीद होती है कि टैक्स स्लैब में कोई छूट मिल सकती है. इस बार भी लोगों को यही उम्मीद है.
डिडक्शन से मिलेगी राहत
अगर टैक्स व्यव्सअथा में कुछ राहतें जोड़ी जाए तो करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है.
कोई टैक्स नहीं
एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर यहां बताए गए 5 छूटें दी जाती है तो सलाना 20 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
नया टैक्स स्लैब
नए टैक्स स्लैब में पहले से ही काफी छूट दी गई है. इसके तहत 4 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है वहीं 12 लाख तक रिबेट के कारण टैक्स फ्री है.
पुराना टैक्स स्लैब
हालांकि अगर नए और पुरानी व्यवस्थाओं के कुछ खास बातों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो बड़ी राहत मिल सकती है.
इसके तहत छूट
80CCD(1B), EPF और 80D के तहत 50-50 हजार रुपयों की छूट दी जाती है. इसके अलावा होम लोन इंटरेस्ट पर 2 लाख, स्टैंडर्ड 75,000 और NPS 80CCD(2) के तहत भी 1.4 लाख की छूट है.
टैक्सेबल इनकम
ऐसे में टोटल डिडक्शन 5.65 लाख हो जाता है और अगर इन सभी को मिलाकर छूट दी जाती है और आपकी सैलरी 20 लाख है, तो उस पर टैक्सेबल इनकम घटकर 14.35 रह जाता है.
बदलाव की उम्मीद
हालांकि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद ज्यादा नहीं है लेकिन डिडक्शन की मांग की जा रही है. ऐसे में टैक्सपेर्यस को 1 फरवरी तक इंतजार करना होगा.