GST 2.0 में दूध से लेकर दवा तक, क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, जानें


Km Jaya
2025/09/22 08:44:28 IST

पीएम मोदी का ऐलान

    पीएम नरेंद्र मोदी ने GST 2.0 को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया. जो 22 22 सितंबर यानी आज से लागू हो रहा है, जिसमें कई दरों में कटौती की गई है.

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जीवन बीमा पर पूरी छूट

    अब सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर GST नहीं लगेगा. इसमें टर्म इंश्योरेंस, एंडॉवमेंट और ULIP शामिल हैं.

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स्वास्थ्य बीमा हुआ टैक्स-फ्री

    व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, परिवार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाएं भी अब GST से मुक्त हो गई हैं.

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परिवहन सेवाओं पर नया ढांचा

    सड़क यात्री परिवहन पर 5% टैक्स जारी रहेगा, लेकिन ऑपरेटर चाहें तो 18% के साथ ITC का विकल्प चुन सकते हैं. हवाई यात्रा में इकोनॉमी पर 5% और बिजनेस क्लास पर 18% GST जारी रहेगा.

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लोकल डिलीवरी पर नया नियम

    ई-कॉमर्स के जरिये अनरजिस्टर्ड डिलीवरी सेवाएं देने पर GST की जिम्मेदारी ई-कॉमर्स ऑपरेटर की होगी.

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लोकल डिलीवरी का GST रेट

    सभी लोकल डिलीवरी सेवाओं पर अब 18% की दर तय की गई है.

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दवाओं पर टैक्स क्यों जारी

    दवाओं पर 5% टैक्स इसलिए रखा गया ताकि निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकें. वरना उत्पादन लागत बढ़ जाती.

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लीजिंग और रेंटिंग पर टैक्स

    बिना ऑपरेटर के सामान किराए पर देने पर वही GST दर लागू होगी जो उस वस्तु पर बिक्री में लगती है. जैसे कार बिक्री पर 18% तो किराए पर भी 18%.

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आयात पर नए रेट लागू

    नए GST रेट अब आयात पर भी लागू होंगे. GST इन्हीं संशोधित दरों पर वसूला जाएगा.

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दूध बनाम प्लांट-बेस्ड मिल्क

    डेयरी का UHT दूध पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गया है लेकिन प्लांट-बेस्ड मिल्क जैसे बादाम और सोया पर अब एकसमान 5% टैक्स लगेगा.

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कॉस्मेटिक उत्पादों पर कटौती

    फेस पाउडर और शैम्पू पर GST घटाया गया है. मंत्रालय ने कहा कि यह बड़े ब्रांड्स को फायदा देने के लिए नहीं, बल्कि ढांचा सरल बनाने के लिए किया गया है.

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