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बदला लेने के लिए हैवान बना युवक, 4 साल के मासूम को हवा में उछाला फिर जमीन पर पटका; CCTV फुटेज वायरल

वसई से एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है, जिसने कई लोगों को चौंका कर रख दिया. वीडियो में युवक एक चार साल के मासूम को हवा में उछालता और जमीन पर पटकता दिखा...

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Ashutosh Rai

महाराष्ट्र के पालघर जिले स्थित वसई से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने आपसी रंजिश का बदला अपने पड़ोसी के 4 साल के मासूम बच्चे से लिया. आरोपी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए बच्चे को बुरी तरह पीटा और उसे हवा में उछालकर सिर के बल जमीन पर पटक दिया. इस खौफनाक वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा है.

यह है पूरा मामला

यह रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात वसई पश्चिम की अनुपम हाउसिंग सोसायटी की है. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, सोसायटी के निवासी अतुल कोंढारे और वहीं रहने वाले रिक्शा चालक संदीप पवार के बीच कुछ दिन पहले एक मामूली विवाद हुआ था. सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे अतुल का 4 वर्षीय बेटा विघ्नेश खेलता हुआ एक ऑटो में जाकर बैठ गया, तभी आरोपी संदीप वहां पहुंचा. उसने चालाकी से बाकी बच्चों को वहां से भगा दिया और फिर मासूम विघ्नेश पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया.

मासूम के साथ की क्रूरता की सारी हदें पार

वायरल सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी ने पहले बच्चे का सिर रिक्शे के लोहे वाले हिस्से पर जोर से दे मारा. इसके बाद उसने मासूम के पैर पकड़कर उसे नीचे खींचा, हवा में उछाला और सिर के बल जमीन पर पटक दिया. बच्चा दर्द से चीखता रहा, लेकिन इस दरिंदे को तरस नहीं आया। वह मासूम को घसीटते हुए सीढ़ियों तक ले गया. इस बीच जब बच्चे की दादी उसे बचाने दौड़ीं, तो आरोपी ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की.

जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे बच्चा

ICU में हमले में गंभीर रूप से घायल विघ्नेश को तुरंत वॉकहार्ट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, सिर में गहरी अंदरूनी चोट लगने के कारण बच्चे की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका सघन इलाज जारी है.

पुलिस का बयान

इस अमानवीय घटना के बाद वसई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप पवार को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (1), 115(2), 351(3), 352 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया है.