चलती लोकल में खुलेआम चिलम चली पार्टी! वायरल वीडियो ने मुंबई रेलवे की बढ़ाई चिंता
सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में दो लोग चलती लोकल ट्रेन के भीतर खुलेआम चिलम पीते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आते ही यात्रियों की सुरक्षा, नियमों के पालन और रेलवे प्रशासन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
मुंबई: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह यात्रियों की सुविधा नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में दो लोग चलती लोकल ट्रेन के भीतर खुलेआम चिलम पीते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आते ही यात्रियों की सुरक्षा, नियमों के पालन और रेलवे प्रशासन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.
बताया जा रहा है कि यह घटना पश्चिमी रेलवे की एक लोकल ट्रेन की है. वीडियो में एक युवक और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ट्रेन के लगेज कंपार्टमेंट में बैठे दिखाई देते हैं. दोनों कथित तौर पर चिलम पीते नजर आ रहे हैं. वीडियो को उनके साथ ही बैठे एक व्यक्ति ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
वीडियो ने बढ़ाई यात्रियों की चिंता
वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक पहले चिलम जलाता है और फिर उसे अपने साथ बैठे दूसरे व्यक्ति को देता है. ट्रेन के अंदर मौजूद अन्य यात्रियों की परवाह किए बिना दोनों लगातार उसे पीते दिखाई देते हैं. इस घटना के सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट रहा है. लोग वीडियो देखने के बाद नाराजगी जता रहे हैं. कई यूजर्स ने रेलवे प्रशासन से सख्त कार्यवाही की मांग की है.
आखिर क्या होती है चिलम?
चिलम एक पारंपरिक धूम्रपान पाइप है, जिसे आमतौर पर मिट्टी या पत्थर से बनाया जाता है. इसका इस्तेमाल तंबाकू या अन्य धूम्रपान सामग्री के सेवन के लिए किया जाता है. हालांकि, वायरल वीडियो में उसमें क्या इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.
प्रशासन की ओर से नहीं आया कोई बयान
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और ट्रेन का रूट कौन-सा था. रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और पश्चिमी रेलवे की ओर से भी अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक नहीं आई है.
कानून क्या कहता है?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय रेलवे में धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 167 के तहत ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध माना जाता है.
इसके अलावा, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 भी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाता है. रेलवे प्रशासन समय-समय पर यात्रियों से अपील करता रहा है कि ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत हेल्पलाइन या आरपीएफ को दें, ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके.