Assam Assembly Election 2026

हेट स्पीच केस में बरी हो गईं जया प्रदा, समझिए क्या है पूरा मामला

Jaya Prada: साल 2019 के चुनाव के दौरान दिए गए एक भाषण को लेकर अदालतों के चक्कर लगा रहीं जया प्रदा को बड़ी राहत मिली है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.

Nilesh Mishra


रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा को अदालत से बड़ी राहत मिली है. आज रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देकर आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में जया प्रदा को बरी कर दिया है. यह मामला 2019 का है. इसी केस में जया प्रदा को कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे. आरोप थे कि जया प्रदा ने अपने चुनावी भाषण में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी टिप्पणी के बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा था कि एफआईआर दर्ज कर ली गई थी.

बताते चलें कि यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव का है. तब जया प्रदा बीजेपी की कैंडिडेट थीं और सपा के आजम खान के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ रही थीं. उन्होंने कैमरी थाना क्षेत्र के पिपलिया मिश्र गांव की एक जनसभा में आपत्तिनक टिप्पणी की थी. इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था.

इस मामले में बरी होने के बाद जया प्रदा ने कहा, 'मैं अदालत को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसा समझा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है. सोच-विचार के बाद ही अदालत ने मुझे बरी किया है. मैं शुरू से ही कह रही थी कि मैं रामपुर से दो बार सांसद रही हूं, मैं कभी भी किसी पर गलत टिप्पणी नहीं करूंगी. मैं जनता से भी यही कहना चाहूंगी कि मैं हमेशा रामपुर की हूं और रामपुर के साथ ही रहूंगी.'