नई दिल्ली: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने उन्हें मानवता के विरुद्ध पांच गंभीर अपराधों का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई. साथ ही, उन्हें तीन दिनों के भीतर गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया.
शेख हसीना के मामले में 453 पृष्ठों का फैसला छह भागों में पढ़ा गया. न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तजा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीउल आलम महमूद और न्यायमूर्ति मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी ने भी इस फैसले की अध्यक्षता की.