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PAN-आधार लिंक कराने का आज आखिरी मौका, जानें अगर चूके तो क्या होगा बुरा परिणाम?

31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इससे टैक्स, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई जरूरी काम रुक सकते हैं, हालांकि बाद में पैन को दोबारा सक्रिय कराने का विकल्प रहेगा.

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Kuldeep Sharma

नई दिल्ली: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. आयकर विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि तय समय सीमा तक लिंकिंग नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा. 

ऐसे में लाखों करदाताओं के मन में यह सवाल है कि समय सीमा चूकने के बाद क्या होगा, किन कामों पर असर पड़ेगा और क्या भविष्य में पैन को फिर से सक्रिय कराया जा सकता है.

आज क्यों है आखिरी मौका

आयकर विभाग ने पैन और आधार लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की है. विभाग का कहना है कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और फर्जी पैन पर रोक लगाने के लिए यह कदम जरूरी है. अगर आज तक लिंकिंग नहीं हुई, तो पैन कार्ड अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा और कानूनी रूप से वैध पहचान दस्तावेज नहीं माना जाएगा.

लिंकिंग स्टेटस कैसे जांचें

आप घर बैठे यह जांच सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं. इसके लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा. वहां ‘लिंक आधार स्टेटस’ विकल्प पर क्लिक कर पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होता है. कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देने लगता है.

पैन निष्क्रिय होने पर क्या असर पड़ेगा

अगर पैन निष्क्रिय हो गया, तो बैंक खाता या डीमैट खाता खोलना संभव नहीं रहेगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा और पहले से कटे टैक्स का रिफंड भी अटक सकता है. हाई-वैल्यू लेनदेन, निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर और प्रॉपर्टी से जुड़े काम भी रुक जाएंगे.

लेनदेन और सब्सिडी पर पड़ेगा प्रभाव

पैन के बिना रोजाना 50,000 रुपये से ज्यादा का कार्ड ट्रांजैक्शन या बैंक के जरिए 10,000 रुपये से अधिक का लेनदेन करना मुश्किल हो सकता है. इसके अलावा, जिन सरकारी योजनाओं या सब्सिडी में पैन अनिवार्य है, उनका लाभ भी बंद हो सकता है. इसका सीधा असर आम लोगों की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा.

31 दिसंबर के बाद क्या विकल्प बचेंगे

समय सीमा निकलने के बाद पैन निष्क्रिय जरूर होगा, लेकिन हमेशा के लिए बंद नहीं होगा. आप बाद में भी पैन-आधार लिंक कराकर उसे दोबारा सक्रिय करा सकते हैं. इसके लिए लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 1 अक्टूबर 2025 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाने वालों पर जुर्माना नहीं लगेगा, जबकि अन्य लोगों को 1,000 रुपये शुल्क देना होगा.

पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया

पैन और आधार को लिंक करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. पैन और आधार की जानकारी भरने के बाद ई-पे टैक्स के जरिए 1,000 रुपये शुल्क जमा करना होगा. भुगतान और सत्यापन पूरा होते ही पैन आधार से लिंक हो जाएगा और पैन फिर से सक्रिय माना जाएगा.