दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा, आज शुरू होगी लक्ष्मी योजना; हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये
लक्ष्मी योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये की पहली किस्त मिलेगी. जानिए पात्रता, भुगतान के विकल्प, लाभार्थियों की संख्या और किन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा.
नई दिल्ली: लक्ष्मी योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये की पहली किस्त मिलने वाली है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने सहायता देना है. पात्र लाभार्थियों को पहली राशि दी जाएगी. तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान 2500 महिलाओं को भुगतान किया जाएगा. सरकार के अनुसार, अब तक छह लाख से अधिक महिलाओं ने लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण कराया है. इससे जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है.
महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये
लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है. दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके घरेलू खर्च में मदद करना है. योजना के तहत पहली किस्त जारी होने के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार के अनुसार, अब तक छह लाख से अधिक महिलाओं ने योजना के लिए पंजीकरण कराया है.
दो तरह से मिलेगा योजना का पैसा
लाभार्थियों को राशि देने के लिए दो विकल्प रखे गए हैं. पहले विकल्प के तहत 1500 रुपये आवर्ती जमा या सावधि जमा के रूप में बैंक खाते में रखे जाएंगे. यह राशि 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन रहेगी. इसके अलावा 1000 रुपये डिजिटल मुद्रा वाले बटुए में दिए जाएंगे. लाभार्थी दूसरा विकल्प चुनकर पूरी 2500 रुपये की राशि सीधे अपने आवर्ती जमा या सावधि जमा खाते में भी ले सकती हैं.
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लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.
- महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- महिला या उसका परिवार कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए.
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और दिल्ली मतदाता पहचान पत्र जरूरी होगा.
- आधार से जुड़ा बैंक खाता भी होना आवश्यक है.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
कुछ श्रेणियों की महिलाओं को लक्ष्मी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है. सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और माल एवं सेवा कर भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार, सालाना 2400 इकाई से अधिक बिजली खर्च करने वाले परिवार और तीन से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएं भी पात्र नहीं होंगी.
गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई
अगर कोई लाभार्थी गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेती है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. ऐसी स्थिति में दी गई राशि की वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई भी संभव है. दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में लक्ष्मी योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सरकार का लक्ष्य दिल्ली की करीब 17 लाख से अधिक महिलाओं तक इस आर्थिक सहायता को पहुंचाना है.