Sim Card को लेकर 1 जुलाई से बदलेगा ये नियम, Jio, Airtel और VI यूजर्स नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम
Sim Card MNP New Guidelines: क्या आपने इससे पहले कभी मोबाइल नंबर को पोर्ट कराया है? अगर हां, तो आपको इसका तरीका पता होगा. लेकिन अब 1 जुलाई से इसके नियम बदलने वाले हैं. TRAI ने कहा है कि अगर किसी यूजर ने अपनी सिम को 7 दिन पहले ही चेंज किया है तो वो अगले 7 दिन तक उसे पोर्ट नहीं करा पाएगा. इसके अलावा UPC को लेकर भी कुछ बदलाव किए जाएंगे.
Sim Card MNP New Guidelines: टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 1 जुलाई से सिम कार्ड को लेकर बड़े बदलाव करने जा रहा है. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के नियमों में बदलाव की घोषणा की गई है. नए नियमों के अनुसार, अगर कोई भी सिम कार्ड स्वैप किया गया है या फिर चेंज किया गया है तो उसे अगले 7 दिन तक किसी भी दूसरे टेलिकॉम ऑपरेटर में पोर्ट नहीं किया जा सकेगा. नए नियमों का उद्देश्य देश में चल रहे सिम स्वैपिंक स्कैम को जड़ से खत्म करना है.
TRAI ने कुछ ही समय पहले टेलिकॉम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन, 2024 जारी किया है. इसके अनुसार, अगर यूजर्स ने पिछले 7 दिनों में अपना सिम कार्ड बदला है या फिर स्वैप किया है तो उसे अगले 7 दिनों तक स्वैप नहीं किया जा सकेगा. इससे सिम कार्ड के साथ होने वाले स्वैपिंग फ्रॉड को कम किया जा सकेगा.
यूनिक पोर्टिंग कोड के भी बदले नियम:
रिपोर्ट के अनुसार, यूनिक पोर्टिंग कोड (UPC) को लेकर भी कुछ बदलाव किया गया है. इस कोड की जरूरत एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में ट्रांसफर करने के लिए पड़ती है. ट्राई ने कहा है कि अगर सिम स्वैप या मोबाइल नंबर बदलने के लिए यूजर ने 7 दिन की एक्सपायरी डेट से पहले UPC कोड के लिए रिक्वेस्ट किया तो उसे यह कोड एलॉट नहीं किया जाएगा.
कैसे करते हैं MNP का इस्तेमाल:
यूजर्स अगर अपना ऑपरेटर बदलना चाहते हैं तो उन्हें एक मैसेज करना होता है जिसमें PORT<दस अंकों का मोबाइल नंबर> लिखकर भेजना होता है. यह मैसेज 1900 में भेजा जाता है. इसके बाद उनके पास एक UPC कोड आता है. इस कोड की मदद से आसानी से दूसरे ऑपरेटर में स्विच किया जा सकता है.