उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला! 27 जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों का होगा निःशुल्क पंजीकरण
उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पंजीकरण शुल्क को वहन करने में असमर्थ हैं

उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार (6 जून) को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि 27 जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों का पंजीकरण यदि 26 जुलाई 2025 तक कराया जाता है, तो इसके लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा. यह कदम राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण को और अधिक सुगम और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम धामी के इस फैसले से उन जोड़ों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अभी तक अपने विवाह का पंजीकरण नहीं कराया है, और यह प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा.
समान नागरिक संहिता के तहत बेहतरीन प्रगति
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को तेजी से लागू किया है. हालांकि, अब तक, 1,90,000 से अधिक विवाहों का पंजीकरण ऑनलाइन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है. यह उपलब्धि राज्य सरकार की डिजिटल पहल और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम है. ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ने लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिससे समय और संसाधनों की बचत हुई है.
निःशुल्क पंजीकरण का महत्व
उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पंजीकरण शुल्क को वहन करने में असमर्थ हैं. उत्तराखंड सरकार ने अपने बयान में कहा, “27 जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों का पंजीकरण यदि 26 जुलाई 2025 तक कर लिया जाता है, तो कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा. इस पहल से न केवल विवाह पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह कानूनी रूप से विवाह को मान्यता प्रदान करने में भी मदद करेगा, जो भविष्य में कानूनी और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.
आगे की कैसी रहेगी राह!
उत्तराखंड सरकार की यह पहल समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक और कदम है. यह निर्णय नागरिकों को जागरूक करने और पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने में सहायक होगा. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय सीमा के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराएं.