मथुरा में एडमिशन लेने आई छात्रा का यमुना एक्सप्रेस वे पर रिक्शा चालक ने किया रेप, पुलिस ने पैर में गोली मार किया गिरफ्तार
लखनऊ से बस में सवार होकर आई छात्रा यमुना एक्सप्रेसवे के चौराहे पर उतरी और उसने कॉलेज जाने के लिए पूरे ऑटो को बुक किया था लेकिन आरोपी चालक उसे सामान्य रूट से ले जाने के बदले एक वीरान इलाके में ले गया और उसका रेप किया.
Mathura Student Rape Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. लखनऊ की 25 वर्षीय एमफार्मा छात्रा को यमुना एक्सप्रेसवे के प्रमुख चौराहे पर उतरने के बाद एक ऑटो रिक्शा चालक ने कथित तौर पर गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे रेप का शिकार बनाया. छात्रा एडमिशन प्रोसेस पूरी करने के लिए मथुरा के बाहरी इलाके में स्थित विश्वविद्यालय जा रही थी. घटना के कुछ घंटों बाद ही आरोपी चालक ने पुलिस हिरासत से भागते हुए गोली चलाने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके बाएं पैर में गोली मार दी.
बस से उतरकर छात्रा ने बुक किया था ऑटो
लखनऊ से बस में सवार होकर आई छात्रा यमुना एक्सप्रेसवे के चौराहे पर उतरी और उसने कॉलेज जाने के लिए पूरे ऑटो को बुक किया था लेकिन आरोपी चालक उसे सामान्य रूट से ले जाने के बदले एक वीरान इलाके में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे झाड़ियों में घसीट लिया और रेप किया.
आरोपी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज
थाना प्रभारी विनेश कुमार ने बताया, "लखनऊ की रहने वाली महिला मथुरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित विश्वविद्यालय जा रही थी जब उसके साथ दुष्कर्म हुआ. उसके बाद उसने 112 पर कॉल की. पुलिस ने तुरंत महिला को बचा लिया और ऑटो चालक को पास के इलाके से पकड़कर स्थानीय थाने लाया."
पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64(1) (दुष्कर्म), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई. एसएचओ ने आगे कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़िता को चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया.
आरोपी ने सब-इंस्पेक्टर से छीनी पिस्तौल
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को ऑटो रिक्शा बरामद करने के लिए घटनास्थल ले गई. वहां उसने सब-इंस्पेक्टर से पिस्तौल छीन ली और पुलिसकर्मियों पर गोली चलाकर भागने की कोशिश की. मथुरा एसपी (सिटी) राजीव कुमार सिंह ने बताया, "ऑटो रिक्शा बरामद करने के लिए आरोपी को जगह पर ले जाया गया. यहां उसने सब-इंस्पेक्टर से पिस्तौल छीन ली और पुलिसवालों पर गोली चलाकर भागा, जिसका इरादा नुकसान पहुंचाने का था. सतर्क पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाएं पैर में गोली मार दी. उसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया."
गुप्त रखी गई पीड़िता की पहचान
इसके लिए आरोपी के खिलाफ अलग से बीएनएस की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और 309(4) (डकैती के अपराध की सजा) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. सिंह ने कहा कि आरोपी पुलिस टीम पर हमला करने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपी को सख्त सजा दिलाने का वादा किया है. पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी गई है