Budget 2026

नोएडा हुआ टैक्स फ्री, निवासियों-व्यापारियों को क्या होगा फायदा? जानें

सीबीडीटी ने इस छूट के साथ एक शर्त जोड़ी है. नोएडा को कर लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी आय के स्रोतों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग रिकॉर्ड करना होगा.

Sagar Bhardwaj

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Noida) को आयकर अधिनियम की धारा 10 (46A) के तहत एक बड़ी छूट मिली है, जिसके तहत उसे आकलन वर्ष 2024-25 से आयकर का भुगतान नहीं करना होगा. यह छूट नोएडा के गैर-वाणिज्यिक कार्यों के लिए लागू होगी.

CBDT की नोटिफिकेशन में क्या 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 17 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया, “आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (46A) के उप-खंड (b) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार ‘न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण’ (पैन: AAALN0120A), जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत गठित प्राधिकरण है, को इस खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है.” 

इस छूट के तहत, नोएडा की सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे किराया, शुल्क और सरकारी अनुदान से होने वाली आय पर कर नहीं लगेगा. हालांकि, वाणिज्यिक या लाभ-उन्मुख गतिविधियों पर पूर्ण कर लागू रहेगा. 

नोएडा के निवासियों के लिए क्या मायने?

इस नई छूट से नोएडा के निवासियों को कई लाभ मिलने की उम्मीद है. बिना स्थानीय करों में वृद्धि के नोएडा की सड़कों, आवास सुविधाओं, परिवहन और जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा. इससे निवासियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा.

 व्यवसायों के लिए प्रभाव

यह छूट व्यवसायों के लिए परियोजनाओं की तेज मंजूरी और बेहतर औद्योगिक बुनियादी ढांचे का मार्ग प्रशस्त करेगी. हालांकि, व्यावसायिक गतिविधियों पर कर दायित्व वही रहेगा. नोएडा को छूट का लाभ उठाने के लिए कर-मुक्त और कर-योग्य आय के बीच स्पष्ट रिकॉर्ड रखना होगा.

शर्तों का पालन अनिवार्य

सीबीडीटी ने इस छूट के साथ एक शर्त जोड़ी है. नोएडा को कर लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी आय के स्रोतों को स्पष्ट रूप से अलग-अलग रिकॉर्ड करना होगा. यह पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा कि केवल गैर-वाणिज्यिक आय ही कर-मुक्त होगी.