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शख्स का काटा गाला फिर पत्थर से कुचल कर मार डाला, IPHONE चुराने के लिए दो नाबालिगों ने खेला खुनी खेल

यूपी के बहराइच जिले में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जो सोशल मीडिया की चकाचौंध और लाइक की चाहत की भयावहता को दर्शाती है. दो नाबालिगों ने कथित तौर पर बेहतर रील बनाने के लिए एक 19 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका आईफोन चुरा लिया.

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Garima Singh

UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जो सोशल मीडिया की चकाचौंध और लाइक की चाहत की भयावहता को दर्शाती है. दो नाबालिगों ने कथित तौर पर बेहतर रील बनाने के लिए एक 19 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और उसका आईफोन चुरा लिया. यह घटना न केवल अपराध की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और युवा पीढ़ी पर इसके प्रभाव को भी उजागर करती है.

20 जून 2025 को बहराइच के नागौर गांव में यह भयानक वारदात हुई. पीड़ित शादाब, जो बेंगलुरु में रहता था, अपने मामा की शादी में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव आया था. अगले दिन वह लापता हो गया. देर रात उसका शव गांव के बाहर एक अमरूद के बाग में ट्यूबवेल के पास मिला. शादाब का गला चाकू से रेता गया था और सिर पर ईंट से चोट के निशान थे. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रामानंद प्रसाद कुशवाहा ने बताया, "उसका शव गांव के बाहर अमरूद के बाग में एक जीर्ण-शीर्ण ट्यूबवेल के पास मिला. शादाब का गला चाकू से रेता गया था और उसके सिर पर ईंट से वार किया गया था."

नाबालिगों ने कबूला गुनाह

पुलिस जांच में पता चला कि 14 और 16 वर्ष के दो नाबालिगों ने इस हत्या को अंजाम दिया. पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा, "हमें बेहतर रील बनाने के लिए अच्छे कैमरा वाले मोबाइल फोन की जरूरत थी." उन्होंने बताया कि हत्या की योजना चार दिन पहले बनाई गई थी. घटना वाले दिन, नाबालिगों ने शादाब को वीडियो बनाने के बहाने सुनसान जगह पर बुलाया और उस पर हमला कर दिया.

पुलिस ने बरामद किए साक्ष्य

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, ईंट और चोरी किया गया आईफोन बरामद कर लिया है. दो नाबालिगों और उनके एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चौथे संदिग्ध की तलाश जारी है. पुलिस ने बताया, "दोनों किशोरों ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा कि उन्हें बेहतर रील बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन की जरूरत थी." दोनों नाबालिगों को गोंडा के संभागीय किशोर सुधार गृह भेज दिया गया है.

कानूनी कार्रवाई और सजा

चार लोगों, जिनमें दो नाबालिग और उनके दो रिश्तेदार शामिल हैं, के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और 238 (साक्ष्य छुपाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. एक रिश्तेदार को चाकू छिपाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि सोशल मीडिया की लत और लाइक की चाहत कितनी खतरनाक हो सकती है.