निलंबित DIG भुल्लर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 7 जुलाई तक टली जमानत याचिका पर सुनवाई; पहले भी कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली

X
Ashutosh Rai

पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं दी और अगली सुनवाई 7 जुलाई के लिए तय कर दी. इससे पहले भी उनकी जमानत याचिकाएं उच्च अदालतों से खारिज हो चुकी हैं.

हाईकोर्ट में सुनवाई

भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हरचरण सिंह भुल्लर की नियमित जमानत याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई 7 जुलाई तक टाल दी. इससे पहले भी भुल्लर की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली. फिलहाल उनकी नई याचिका पर अंतिम फैसला आने तक उन्हें इंतजार करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

जमानत याचिका में भुल्लर की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने आदेश में यह छूट दी थी कि यदि तय समय के भीतर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो वह दोबारा जमानत की मांग कर सकते हैं. इसी आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है. उनका कहना है कि निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी मामले का ट्रायल शुरू नहीं हुआ. इसलिए उन्हें नियमित जमानत दिए जाने पर अदालत विचार करे. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी.


जांच को लेकर रखी गई दलील

भुल्लर की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस अदालत में चालान पेश कर चुकी है. याचिका में दावा किया गया कि इस केस के अधिकांश गवाह सरकारी अधिकारी हैं. साथ ही वह स्वयं निलंबित हैं, इसलिए किसी गवाह को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है. इसी आधार पर नियमित जमानत देने की मांग की गई. दूसरी ओर अदालत ने फिलहाल इस दलील पर कोई फैसला नहीं सुनाया और विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित कर दी.