पंजाब में वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट, 20.66 लाख नामों पर कार्रवाई; ऐसे चेक करें अपना नाम
पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले SIR का पहला चरण पूरा हो गया है. 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी. जानिए नाम चेक करने, जुड़वाने और सुधार की पूरी प्रक्रिया.
चंडीगढ़: पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के पहले चरण में 20.66 लाख मतदाताओं के नाम अलग-अलग कारणों से जांच के दायरे में आए हैं. इनमें बड़ी संख्या में मृत, स्थायी रूप से बाहर जा चुके और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं. 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद नागरिक अपने नाम की जांच कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर दावा या आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे.
पंजाब की जून 2026 वाली मतदाता सूची में 20.66 लाख नामों पर अलग-अलग कारणों से कार्रवाई की गई है. इनमें करीब 9.5 लाख मतदाता ऐसे हैं, जो स्थायी रूप से राज्य से बाहर जा चुके हैं. करीब 5.75 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है, जबकि 1.20 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए. करीब 4.12 लाख मतदाताओं का पंजाब में कोई पता नहीं मिला है.
ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम
मतदाता अपना नाम चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. 'Search in Electoral Roll' विकल्प में नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरनी होगी. वोटर आईडी नंबर से भी खोज की जा सकती है. पंजीकृत मोबाइल नंबर और OTP के जरिए भी विवरण जांचा जा सकता है. नाम मिलने पर 'View Details' से मतदाता सूचना पर्ची डाउनलोड की जा सकेगी.
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नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं
ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर योग्य नागरिक Form-6 के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. उम्र और पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज देने होंगे. आवेदन BLO, ERO, AERO या संबंधित चुनाव कार्यालय में जमा किया जा सकता है. ऑफलाइन आवेदन करते समय रसीद और रेफरेंस नंबर लेना जरूरी है.
अनमैप्ड वोटर्स को मिलेगा मौका
SIR के दौरान करीब 12.80 लाख मतदाताओं का रिकॉर्ड 2003 या उससे पहले की पिछली SIR सूची से मैच नहीं हुआ. ऐसे मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट सूची में रह सकता है, लेकिन रिकॉर्ड अनमैप्ड दिखेगा. 13 अगस्त से संबंधित मतदाताओं को नोटिस दिए जाने हैं. उन्हें दस्तावेजों और पात्रता के आधार पर अपना रिकॉर्ड सत्यापित कराने का अवसर मिलेगा. जरूरत पड़ने पर Form-8 के जरिए सुधार या पता बदलने का आवेदन किया जा सकता है.
12 सितंबर तक दावा-आपत्ति का मौका
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी. इसके बाद ERO और AERO स्तर पर जांच, नोटिस, सुनवाई और निस्तारण होगा. विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी Form-6A के जरिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता न ली हो. NRI मतदाता को मतदान के लिए संबंधित केंद्र पर मूल भारतीय पासपोर्ट के साथ खुद उपस्थित होना होगा.