पंजाब कैबिनेट मीटिंग में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले, ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ को हरी झंडी, इन राहत योजनाओं को मिली मंजूरी
पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में कई जन-हितैषी फैसले लिए, जिनमें ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति को मंजूरी दी गई. यह नीति बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है.
Punjab Cabinet: पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में कई जन-हितैषी फैसले लिए, जिनमें ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति को मंजूरी दी गई. यह नीति बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है. इसके तहत किसानों को अपने खेतों में जमा रेत और मिट्टी निकालने की अनुमति होगी, और यदि वे चाहें, तो इसे बेच भी सकेंगे. यह फैसला आज सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से वर्चुअल रूप से भाग लिया.
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि हाल की बाढ़ के कारण खेतों में रेत और गाद जमा हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. इस नीति के तहत बाढ़ प्रभावित गांवों में किसानों को 31 दिसंबर 2025 तक बिना परमिट के खेतों से रेत निकालने और बेचने की अनुमति होगी. यह एकमुश्त अवसर होगा, जिसे खनन सामग्री नहीं माना जाएगा. जिला डिप्टी कमिश्नर प्रभावित गांवों की सूची जारी करेंगे, और जिला खनन अधिकारी व निगरानी कमेटियां बिना जमीन की मूल सतह को नुकसान पहुंचाए रेत निकालने में सहयोग करेंगी.
फसल नुकसान के लिए अभूतपूर्व मुआवजा
मंत्रिमंडल ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा देने का फैसला किया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक मुआवजा है. यह कदम किसानों को आर्थिक संकट से उबारने और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है.पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट में संशोधनशहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 में संशोधन को मंजूरी दी. इसके तहत शहरी स्थानीय इकाइयां म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों की संपत्तियों से प्राप्त धन का उपयोग कर सकेंगी. नई धारा 69बी के तहत ट्रस्टों को संपत्ति निपटान से प्राप्त धन का हिस्सा इस फंड में स्थानांतरित किया जाएगा.
बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मुकदमा
मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी. पंजाब के एडवोकेट जनरल की सलाह के बाद यह मामला अब राज्यपाल के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा.खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग नीतिधान की खरीद के लिए मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2025-26 की कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी. यह नीति 16 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक लागू होगी. चावल मिलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से धान आवंटन किया जाएगा, और मिल मालिकों को 31 मार्च 2026 तक चावल डिलीवर करना होगा.
पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 में संशोधन
रेत खदानों के आवंटन और आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 और नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई. इसमें नीलामी प्रक्रिया, रियायत अवधि, और पर्यावरण मंजूरी जैसे पहलुओं में बदलाव शामिल हैं.
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमंडल ने पंजाब स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एस.एम.ई.टी.) के गठन, समग्र शिक्षा अभियान के तहत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने, और पंजाब एजुकेशन सर्विस रूल्स-2018 में संशोधन को भी मंजूरी दी. इसके अलावा, कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस-2025 और ग्रामीण मेडिकल अधिकारियों के लिए वेतन संरक्षण नीति को हरी झंडी दी गई.