'स्थिति बदल चुकी है'... GMADA में ED रेड पर पंजाब सरकार ने HC से वापस ली याचिका
GMADA में ED की तलाशी को लेकर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस ले ली. सरकार ने कहा कि हालात बदल चुके हैं और संबंधित अधिकारियों को अब मुक्त कर दिया गया है.
पंजाब के GMADA मुख्यालय में ED की कार्रवाई को लेकर शुरू हुआ कानूनी विवाद फिलहाल एक चरण पर खत्म हो गया है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. वारंट अधिकारी की रिपोर्ट में अधिकारियों ने अवैध हिरासत और दबाव से इनकार किया है.
हालात बदले तो पंजाब सरकार ने वापस ली याचिका
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि अब परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं. GMADA में ED की तलाशी पूरी हो चुकी है और जिन अधिकारियों को कथित तौर पर परिसर में रोके जाने का मुद्दा उठाया गया था, वे बाहर जा चुके हैं. इसी आधार पर सरकार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. अदालत ने याचिका वापस लेने की इजाजत देते हुए संबंधित कानूनी मुद्दों को उचित मंच पर उठाने की स्वतंत्रता बरकरार रखी.
वारंट अधिकारी ने रात में GMADA पहुंचकर जांच की
पंजाब सरकार की याचिका पर देर रात हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने वारंट अधिकारी नियुक्त किया था. अधिकारी ने तड़के GMADA कार्यालय पहुंचकर वहां मौजूद अधिकारियों और ED टीम से बातचीत की. रिपोर्ट में अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें जबरन परिसर में बंद नहीं रखा गया और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या कोई बात स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया गया.
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परिवार से मिलने और घर जाने की भी मिली अनुमति
वारंट अधिकारी की रिपोर्ट में अधिकारियों को दी गई सुविधाओं का भी उल्लेख है. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधान सचिव विकास गर्ग को कुछ समय के लिए घर जाने की अनुमति दी गई थी. अमन गुप्ता को भाई से मिलने और रोहित जिंदल को परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति मिली. परिवार और दोस्तों को अधिकारियों के लिए भोजन लाने की इजाजत भी थी. महिला कर्मचारियों को भी कुछ समय के लिए परिसर से बाहर जाने दिया गया था.
सात अधिकारियों को दिए गए तलाशी वारंट
ED ने वारंट अधिकारी को बताया कि सात अधिकारियों को सर्वे और तलाशी से जुड़े प्राधिकरण दिए गए थे. एजेंसी ने 22 सितंबर के संबंधित दस्तावेज भी दिखाए. रिपोर्ट के अनुसार, ED की फोरेंसिक टीम अधिकारियों के मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जांच के लिए जरूरी डेटा कॉपी और डाउनलोड कर रही थी. तलाशी पूरी होने के बाद याचिका वापस ले ली गई. हाईकोर्ट ने वारंट अधिकारी की फीस 55 हजार रुपये तय करते हुए यह रकम 28 सितंबर तक जमा कराने का निर्देश दिया है.