मध्य प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम; गलती सुधारने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा?

ड्राफ्ट सूची की तुलना में अंतिम मतदाता सूची में 8 लाख 49 हजार 82 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है. निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस दौरान दस्तावेजों के सत्यापन और डिजिटलीकरण का कार्य मिशन मोड में पूरा किया गया.

Anuj

भोपाल: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभियान का कार्य पूरा हो गया है. शनिवार को राज्य की अंतिम मतदाता सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई.

यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 27 अक्टूबर 2025 से शुरू किया गया था, जिसके तहत लगभग चार महीनों तक चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूची का सत्यापन, संशोधन और डिजिटलीकरण किया गया.

अंतिम सूची में बढ़ी मतदाताओं की संख्या

पुनरीक्षण अभियान से पहले राज्य में कुल 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 मतदाता पंजीकृत थे. इसके बाद जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में यह संख्या घटकर 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 रह गई थी. हालांकि, आपत्तियों और दावों के निराकरण के बाद जारी अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 हो गई है.

इस प्रकार ड्राफ्ट सूची की तुलना में अंतिम मतदाता सूची में 8 लाख 49 हजार 82 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है. निर्वाचन विभाग के अनुसार, इस दौरान दस्तावेजों के सत्यापन और डिजिटलीकरण का कार्य मिशन मोड में पूरा किया गया.

कहां और कैसे देखें अपना नाम

अंतिम मतदाता सूची राज्य के सभी मतदान केंद्रों और निर्धारित कार्यालयों में प्रकाशित कर दी गई है. मतदाता अपना नाम ऑनलाइन भी जांच सकते हैं. इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://ceoelection.mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर भी नाम खोजा जा सकता है. स्मार्टफोन उपयोगकर्ता ECINET ऐप के माध्यम से भी अंतिम सूची देख सकते हैं. यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन जानकारी लेना चाहता है, तो वह संबंधित बीएलओ (BLO), जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, ईआरओ या एईआरओ कार्यालय में संपर्क कर सकता है.

मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर क्या करे?

यदि किसी नागरिक का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वे फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ आवश्यक घोषणा पत्र और सहायक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है. यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है.

जानकारी में त्रुटि होने पर सुधार की सुविधा

अगर किसी मतदाता के नाम, पते या अन्य विवरण में त्रुटि है, तो उसे ठीक कराने के लिए फॉर्म-8 भरना होगा. इसके साथ जरूरी दस्तावेज जमा कर ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है. निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जानकारी जांच लें और आवश्यकता पड़ने पर सुधार की प्रक्रिया पूरी करें.