डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर किया 15%, बोले- अमेरिका को दशकों से लूटा गया
कानून के तहत राष्ट्रपति 150 दिनों तक अधिकतम 15% टैरिफ लगा सकते हैं. हालांकि इस फैसले को आगे कानूनी चुनौती मिल सकती है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए सभी देशों से आने वाले सामान पर अस्थायी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की. यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके टैरिफ के फैसले को अवैध घोषित करने के घंटों बाद आया है. सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आपातकाल कानून के तहत लगाए गए टैरिफ पर आपत्ति जताई थी. इसके कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने नया आदेश जारी कर दिया.
150 दिनों तक लागू रहेगा नया टैरिफ
ट्रंप ने पहले शुक्रवार को तुरंत प्रभाव से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का आदेश दिया था. अब उन्होंने इसे बढ़ाकर 15% कर दिया है. कानून के तहत राष्ट्रपति 150 दिनों तक अधिकतम 15% टैरिफ लगा सकते हैं. हालांकि इस फैसले को आगे कानूनी चुनौती मिल सकती है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे, इसलिए यह कदम जरूरी है.
नई व्यापार नीति पर काम करेगी सरकार
ट्रंप ने कहा कि 150 दिनों की इस अवधि में उनकी सरकार नए और कानूनी रूप से मजबूत टैरिफ नियम तैयार करेगी. उनका दावा है कि इससे अमेरिकी उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी और घरेलू कारोबार को बढ़ावा मिलेगा.
बाजार और वैश्विक असर की आशंका
विशेषज्ञों का मानना है कि आयात शुल्क बढ़ने से कई देशों के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है. इससे अमेरिकी बाजार में सामान महंगा होने की भी संभावना है. फिलहाल ट्रंप के इस फैसले से साफ है कि वह अपने ट्रेड एजेंडा पर पीछे हटने के मूड में नहीं हैं. आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि कोर्ट और अन्य देशों की प्रतिक्रिया क्या रहती है.