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India Daily

'शैतान' ने 6 साल की बच्ची की रेप के बाद की बेरहमी से हत्या, बेंगलुरु में हैवानियत की हदें पार

बेंगलुरु से एक भयावह मामला सामने आया है. वहां काम करने वाले बिहार के एक मजदूर ने 6 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या कर दी. हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है.

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Edited By: Shanu Sharma
Bengaluru
Courtesy: Social Media

Bengaluru: बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक मजदूर ने छह साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न कर के उसकी हत्या कर दी. हालांकि पुलिस ने घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जो की मूल रुप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है. बेंगलुरु में वो मजदूरी का काम कर रहा था. 

यह पूरा मामला बेंगलुरु के विनायक लेआउट होयसला नगर का बताया जा रहा है. जहां एक निर्माणाधीन इमारत के अंदर बिहार के एक मजदूर ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर के उसकी हत्या कर दी. बेंगलुरु पुलिस ने इस अपराध के लिए बिहार के एक निवासी को गिरफ्तार किया है.

नेपाल का रहने वाला परिवार

मिल रही जानकारी के मुताबिक इस साइट पर बच्ची अपने मां-पिता के साथ रहती थी. बच्ची के माता-पिता दोनों उस साइट पर सुरक्षा कर्मचारी के रूप में काम करते हैं. उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी हमारी बच्ची को बहला-फुसलाकर यहां से ले गया और उसके साथ गलत काम किया. उन्होंने बताया कि यह घटना तब हुई जब वो दोनों काम पर निकले थे. शाम 7.30 बजे काम कर के जब लड़की माता-पिता घर वापस पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो चुकी है. सुरक्षा कर्मचारी के रुप में काम कर रहे कर्मचारी मूल रुप से नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं. 

POCSO के तहत मामला दर्ज

बिहार के रहने वाले मजदूर की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में की गई है. जिसने बच्ची को एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस पूरे मामला का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय लोगों ने बच्ची को देखा और आरोपी को उसी समय पकड़ लिया. इसके बाद वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने आरोपी की बुरी तरह से पिटाई भी की. पूरी तरह से पिटाई करने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया. डीसीपी ईस्ट, डी देवराज ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि राममूर्ति नगर पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.